1 फरवरी से बदल जाएंगे खाते से पैसा निकालने के नियम
नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर है। बता दें PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस खाताधारकों के लिए खाते से विड्रॉल के नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
अब अकाउंट होल्डर्स को अगले महीने से जमा राशि का केवल 25 फीसदी से हिस्सा ही निकालने की अनुमति मिलेगी।
NPS के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर
1 फरवरी से बदल जाएंगे खाते से पैसा निकालने के नियम
जमा राशि का केवल 25 फीसदी से हिस्सा ही निकालने की अनुमति मिलेगी
1 फरवरी को लागू कर दिए जाएंगे ये नियम
आपको बता दें पेंशन नियामक PFRDA द्वारा 12 जनवरी 2024 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार एनपीएस खाताधारक बच्चों की पढ़ाई, शादी के खर्च, घर खरीदने, मेडिकल खर्च आदि के लिए अपने खाते में जमा राशि का केवल 25 फीसदी हिस्सा ही निकाल पाएंगे। इसके अलावा खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए एनपीएस खाते से निकासी की जा सकेगी। इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों की योगदान राशि को शामिल किया गया है। नए नियम को 1 फरवरी को लागू कर दिए जाएंगे।