Sheikh Haseena Party Ban: बांग्लादेश में बैन होगी शेख हसीना की पार्टी? हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. सोमवार को उनकी पार्टी अवामी लीग पर बैन लगाने और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है. याचिका में इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों छात्रों के मारे जाने में पार्टी की कथित संलिप्तता का हवाला दिया गया है.
सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस की खबर के मुताबिक, याचिका दायर करने वाले मानवाधिकार संगठन सारदा सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक आरिफुर रहमान मुराद भुइयां ने अदालत से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा अंतरिम सरकार का कार्यकाल कम से कम तीन साल तक बढ़ाने का निर्देश देने की भी गुज़ारिश की है.
हसीना के नाम पर रखे गए संस्थानों के नाम बदलने की मांग
यूएनबी समाचार एजेंसी के अनुसार, हाईकोर्ट में दायर याचिका में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों की सामूहिक हत्या के लिए अवामी लीग पर बैन लगाने और राजनीतिक पार्टी के तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है. याचिका में उन्होंने संबंधित प्राधिकारों को शेख हसीना के नाम पर रखे गए संस्थानों के नाम बदलने और विदेश में कथित रूप से जमा किए गए 11 लाख करोड़ टका को देश में वापस लाने का आदेश देने का अनुरोध किया है.
अधिकारियों के ट्रांसफर की अपील
डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, याचिका में अदालत से अवामी लीग के शासन के दौरान अनुबंध के आधार पर नियुक्त अधिकारियों को ट्रांसफर करने की भी मांग की गई है. मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है. शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग सरकार के खिलाफ जुलाई के मध्य से छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद 600 से अधिक लोग मारे गए हैं.

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