शिंदे CM तो गुंडे ही पैदा होंगे… मैंने 5 गोलियां दागीं’, BJP MLA ने बताया क्यों शिवसेना नेता को गोली मारी?

2 फरवरी को शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता महेश गायकवाड़ (Mahesh Gaikwad) को गोली मार दी थी. अब इसके पीछे की वजह सामने आई है. BJP विधायक ने खुद ही गोली मारने की बात कबूली है.

गणेश गायकवाड़ के मुताबिक उनके बेटे के साथ मारपीट की जा रही थी, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया.

गणपत गायकवाड़ ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पांच राउंड फायरिंग की और उन्हें इस घटना का कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा,

“हां, मैंने खुद उसे (महेश गायकवाड़) गोली मारी. और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है. अगर मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के सामने पीटा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने पांच राउंड फायरिंग की.”

विधायक ने आगे कहा,

“यदि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो महाराष्ट्र में केवल अपराधी पैदा होंगे. आज उन्होंने मुझ जैसे भले आदमी को अपराधी बना दिया.”

देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को 3 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस घटना को लेकर गायकवाड़ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी सुधाकर पठारे ने कहा कि छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकियों की तलाश जारी है.

क्या हुआ था?

इंडिया टुडे से जुड़े मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था. इसी की शिकायत दर्ज कराने दोनों नेता हिल लाइन पुलिस थाने पहुंचे थे. इस दौरान एक सीनियर पुलिसकर्मी के केबिन के अंदर दोनों गुटों में बहसबाजी हो गई. और भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ पर गोलियां बरसा दीं. रिपोर्ट के मुताबिक BJP विधायक ने शिवसेना नेता और उनके साथी को कुल चार गोलियां मारीं. तीन गोली शिवसेना नेता जबकि एक गोली उनके साथी राहुल पाटिल को लगी है.

इस गोलीबारी में महेश गायकवाड़ और उनके साथी बुरी तरह घायल हो गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए उल्हासनगर के मीरा अस्पताल ले जाया गया. स्थिति गंभीर होने के बाद शिवसेना नेता और उनके समर्थक को ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया. रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया कि उन पर 307 (हत्या का प्रयास) और 120 बी (आपराधिक साजिश) सहित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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