श्रीलंकाई संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक पर किया मतदान, जानें क्या है ये?

श्रीलंका की संसद ने मंगलवार को एक विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक पर निर्धारित बहस को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। अध्यक्ष महिंदा यापा अबेवर्धने ने यह तय करने के लिए मतदान का आह्वान किया था कि दो दिवसीय बहस आगे बढ़नी चाहिए या नहीं। 225 विधायकों में से 83 ने बहस कराने के पक्ष में वोट दिया जबकि 50 ने इसके खिलाफ वोट किया।
विपक्षी दलों ने विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए और समय मांगा था। विपक्षी सांसदों और अन्य आलोचकों ने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री, तिरान एलेस ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल में संशोधन का सुझाव दिया था और बुधवार को संसद में बिल को मंजूरी मिलने के बाद उन्हें शामिल किया जाएगा। जब एलेस बोल रहे थे, एक नागरिक समूह ने विधेयक का विरोध करने के लिए संसद के पास प्रदर्शन किया।
विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा आयोग की स्थापना करना, श्रीलंका में कुछ तथ्यों के बयानों के ऑनलाइन संचार पर रोक लगाने और प्रतिबंधित उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन खातों और अप्रामाणिक ऑनलाइन खातों के उपयोग को रोकने के प्रावधान करना है। यह द्वीप राष्ट्र में निषिद्ध उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन स्थानों की पहचान करने और घोषित करने, वित्तपोषण को दबाने और तथ्य के झूठे बयानों के संचार के अन्य समर्थन का भी प्रावधान करता है। एशियाई इंटरनेट गठबंधन (एआईसी) ने एलेस को लिखे एक पत्र में विधेयक पर आपत्ति जताई थी।

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