TCS के 40 हजार कर्मचारियों को मिला 1 लाख का टैक्स नोटिस, ये है मामला
देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसलटेंसी सर्विस में नौकरी करने वालों पर एक फिर गाज गिरी है. दरअसल, कंपनी के 40 हजार कर्मचारियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड नोटिस भेजा गया है. नोटिस के मुताबिक, कर्मचारियों से टीडीएस देने के लिए कहा गया है. कंपनी के 40 हजार कर्मचारियों को टैक्स डिमांड के नोटिस ने सभी को चौंका दिया है ऐसे में आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…
कब भेजा गया नोटिस?
विभाग की तरफ से कंपनी कर्मचारियों से मांगे गए टैक्स से उन्हें काफी परेशानी हो रही है. नोटिस में 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की मांग की गई है. टैक्स की फिगर कर्मचारी की सीनियरिटी और सैलरी के आधार पर है. सॉफ्टवेयर में दिक्कत के कारण टीडीएस क्लेम इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट नहीं हो सका. टीसीएस ने फिलहाल अपने कर्मचारियों से किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाने के लिये कहा है. टैक्स से जुड़ा यह नोटिस, टीसीएस के कर्मचारियों को 9 सितंबर को भेजा गया है.
क्या है मामला?
सेक्शन 143(1) के तहत जारी नोटिस में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024 की मार्च तिमाही के लिए टैक्सपेयर की तरफ से भुगतान की गई पूरी राशि का कोई रिकॉर्ड नहीं था. सीए हिमांक सिंगला ने एक्स पर लिखा कि टीसीएस के कई कर्मचारियों को इनकम टैक्स विभाग से असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए टैक्स डिमांड से जुड़ा नोटिस मिला है. विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस की जांच में सामने आया कि टैक्सपेयर की तरफ से दावा किये गए टीडीएस को विभाग ने सही ढंग से अपडेट नहीं किया.
अब आगे क्या होगा?
इन नोटिस के मिलने से कर्मचारियों के बीच चिंता पैदा हो गई. टीसीएस ने इनकम टैक्स विभाग से मिले नोटिस पर किसी तरह का बयान नहीं दिया है. कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को एक ईमेल के जरिये किसी भी तरह की राशि का भुगतान करने के लिए इंततार करने के लिए कहा है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह इस मामले को टैक्स अधिकारियों के ध्यान में लाया है और इसके सॉल्यूशन पर तेजी से काम किया जा रहा है.
टीसीएस की तरफ से कर्मचारियों से शेयर किये गए इंटरनल कम्युनिकेशन में कर्मचारियों को बताया गया कि उन्हें टैक्स अधिकारियों से स्पष्टीकरण मिला है. कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया ‘हम समझते हैं कि टैक्स अधिकारियों द्वारा रिटर्न को री-प्रोसेसिंग किया जाएगा. इसके बाद टीडीएस इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी फॉर्म 26AS और टीसीएस की तरफ से जारी फॉर्म-16 के पार्ट एक को सिंक किया जाएगा.’