1 फरवरी से NPS के नियमों में होगा बदलाव, 25 फीसदी निकाल सकेंगे फंड
हाल ही में PFRDA ने एक सकुर्लर जारी किया है इस सकुर्लर के मुताबिक 1 फरवरी से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नियमों में बदलाव किया जाएगा. जिससे देश के लाखों पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी अब पेंशन फंड में से पार्शियल रिफंड कर सकेंगे। जिससे अब पेंशनधारक 25 फीसदी फंड निकाल सकेंगे. आइए जानते है नए नियमों के बारें में…
देश के लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 फरवरी से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) के नियम बदल रहे हैं। जिसके तहत सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी अब पेंशन फंड में से पार्शियल रिफंड कर सकेंगे।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही एक सकुर्लर जारी किया है। सकुर्लर के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पार्शियल रिफंड को अब कई नॉर्म्स के तहत अनुमति दी गई है।
पेंशन फंड का 25 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं-
जानकारी के अनुसार PFRDA ने अपने जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि पेंशनधारक केवल अपनी पेंशन फंड का 25 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकता है।
यहां अथॉरिटी ने आगे यह भी बताया कि इस निकासी में एम्प्लॉयर्स की जमा राशि शामिल नहीं होगी। आदेश के अनुसार केवल कुछ खास कारणों से ही पेंशन फंड से यह निकासी की जा सकती है। किन कारणों के चलते यह अनुमति मिलेगी आइए आपको बतातें हैं।
इन कारणों पर अनुमति-
आप स्टार्ट अप या फिर नया व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे ले सकते हैं
बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कानूनी रूप से गोद लिया बच्चा भी शामिल होगा।
किसी स्किल डेवलपमेंट पर आने वाले खर्च के लिए
जमीन, घर या फ्लैट को खरीदने या उसके निर्माण करने पर पेंशन निकालने की अनुमति होगी