इन PF खाताधारकों के लिए बज रही है खतरे की घंटी! 23 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा अकाउंट
RBI के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े अकाउंट होल्डर्स को अकाउंट अपडेट करने को कहा है. अगर वह तय समय सीमा से पहले अकाउंट अपडेट नहीं करते हैं तो उनके अकाउंट से हर महीने कटने वाली राशि फरवरी के बाद बंद हो जाएगी. यह आदेश आरबीआई के पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस बैन करने के बाद आया है. आइए समझते हैं कि EPFO में नया बैंक अकाउंट लिंक कराने की समय सीमा क्या है और इसका समधान कैसे निकाला जा सकता है.
क्या है नया आदेश?
RBI के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े EPF खातों में लेनदेन करने से इनकार कर दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन सभी EPF अकाउंट्स में डिपोजिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन को बंद करने का फैसला किया है, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट्स के साथ जुड़े हुए हैं. EPFO ने अपने सभी फील्ड कार्यालयों को 23 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के अकाउंट्स के साथ लिंक EPF अकाउंट्स में क्लेम निपटान करने से रोक दिया है. अगर आपका EPF खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ लिंक है. तो इसे जल्द से जल्द अपडेट करवा लीजिए.
क्लेम करने पर भी रोक
8 फरवरी 2024 से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) ने अपने फील्ड कार्यालयों को 23 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड से जुड़े बैंक खातों पर क्लेम स्वीकार बंद करने की सलाह दी है. यानी कि अगर आप पीएफ से पैसा निकालने के लिए क्लेम करने की सोच रहे हैं और आपका अकाउंट उसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाला लिंक है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. इसलिए नया बैंक अकाउंट जल्द से जल्द अपडेट करा लें