Traffic Challan: 14 सितंबर तक निपटा लें सारे चालान, इतने मौकों के बाद Blacklist हो जाएगी गाड़ी!

वो कहते हैं न ऊपर वाला सब देख रहा है, उसी तरह से सड़क पर जगह-जगह लगे कैमरे भी आपको हर वक्त देख रहे हैं. ड्राइव करते वक्त अगर आप Traffic Rules तोड़ेंगे तो आपकी तुरंत तस्वीर खींच ली जाएगी और फिर आपकी गाड़ी, स्कूटर-बाइक या जो भी आप व्हीकल चलाते हैं उसका ऑनलाइन चालान काट दिया जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि लोगों को Traffic Challan कटने का पता ही नहीं चलता तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता चल जाता है लेकिन लोग सोचते हैं कि भर देंगे, जल्दी क्या है.
ट्रैफिक चालान न भरने से आपको कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, इनमें से एक नुकसान तो यह है कि चालान (E Challan) न भरने की स्थिति में गाड़ी ब्लैकलिस्ट (Vehicle Blacklist) भी हो सकती है. अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि व्हीकल के ब्लैकलिस्ट होने से नुकसान क्या है? आज हम आपको कुछ जरूरी सवालों के जवाब देंगे जैसे कि कितने पेंडिंग चालान होने के बाद गाड़ी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है और एक बार अगर गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो गई तो आपको किस तरह से नुकसान हो सकता है?
Challan Payment: कौन करता है गाड़ी को ब्लैकलिस्ट?
RTO यानी वो जगह जहां आपकी कार या फिर अन्य कोई वाहन रजिस्टर्ड है, अगर आपकी भी आदत है कि आप चालान को समय पर नहीं भरते हैं तो आरटीओ फिर सख्ती दिखाते हुए आपके वाहन को ब्लैकलिस्ट कर देता है.
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पिछले साल इस बात को साफ किया था चालान को 90 दिनों में भरना जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति के 90 दिनों में पांच से ज्यादा चालान हो जाते हैं और अगर वह चालान का भुगतान नहीं करता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो 90 दिनों में 5 चालान हैं और अगर आपने चालान नहीं भरा तो आपकी कार ब्लैकलिस्ट हो सकती है.
ध्यान दें कि किसी भी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट करने से पहले कार मालिक को 10 दिनों का नोटिस दिया जाता है, अगर इन 10 दिनों में चालान भर दिया तो गाड़ी बच जाएगी, नहीं तो चालान का भुगतान न करने की स्थिति में गाड़ी को ब्लैकलिस्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा. एक बार कार ब्लैकलिस्ट हो गई तो आप न ही गाड़ी को बेच पाएंगे, न ही इंश्योरेंस करवा पाएंगे और न ही आपको PUC Certificate मिलेगा.
Lok Adalat Date 2024 की बात करें तो अगले महीने 14 सितंबर को लोक आदालत लगने वाली है, अगर आपके भी नाम पर कई पेंडिंग चालान हो गए हैं तो उन्हें निपटाने का ये सुनहरा मौका है. लोक अदालत जाने का फायदा यह है कि आपका चालान कम में निपट सकता है या फिर माफ भी हो सकता है.
Vehicle Blacklist Check: ऐसे करें पता
वाहन पोर्टल पर जाएं और फिर अपनी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डालकर शो डिटेल्स पर क्लिक करें. शो डिटेल्स पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार ब्लैकलिस्ट में है या नहीं. अगर आपकी कार ब्लैकलिस्ट नहीं है तो No Record Found लिखा आएगा.

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