UN में इजराइल को बड़ा झटका, ICJ का गाजा के रफाह पर हमला रोकने का आदेश
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में इजराइल को बड़ा झटका लगा है. आईसीजे ने इजराइल को गाजा के रफाह पर हमले को रोकने का आदेश दिया है. आईसीजे ने अपने आदेश में फिलिस्तीनी के लोगों के लिए “तत्काल जोखिम” का हवाला देते हुए यह आदेश दिया. अदालत ने आदेश में कहा कि इजराइल को रफाह में अपने सैन्य आक्रमण और अन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकना चाहिए. न्यायाधीशों ने इजराइल के रफाह पर हमले को लेकर आक्रमण रूख अपनाया है.
7 मई को इजराइल ने रफाह पर आक्रमण शुरू किया है. इससे 18 मई तक लगभग 800,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए हैं. न्यायाधीशों ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के हवाले से कहा कि ये जोखिम अब साकार होने लगे हैं और यदि आक्रमण जारी रहा तो और तीव्र हो जायेंगे.
सुनवाई के दौरान अदालत ने अफसोस के साथ कहा है कि गाजा पट्टी में लोगों की विनाशकारी रहने की स्थिति और भी खराब हो गई है. लंबे समय तक और व्यापक रूप से भोजन की कमी के कारण वहां के लोगों की स्थिति दिनों-दिन बिगड़ रही है.
इजराइल पड़ रहा है अलग-थलग
गाजा में अपने सैन्य अभियान को रोकने और क्षेत्र से हटने का आदेश देने के अनुरोध पर फैसला देने के लिए शुक्रवार को सुनवाई शुरू की. हालांकि इजराइल द्वारा ऐसे किसी भी आदेश का पालन करने की संभावना नहीं है, लेकिन इससे लगातार अलग-थलग होते देश पर अधिक दबाव पड़ेगा.
गाजा के युद्ध में इजराइल की भूमिका लेकर लगातार आलोचना बढ़ रही है. यहां तक कि उसके निकटतम सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से भी दक्षिणी शहर रफाह पर आक्रमण के खिलाफ चेतावनी दी है. सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों ने कहीं और लड़ने से शरण मांगी है. इस सप्ताह ही, तीन यूरोपीय देशों ने घोषणा की कि वे एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे और एक अन्य संयुक्त राष्ट्र अदालत के मुख्य अभियोजक ने हमास के अधिकारियों के साथ-साथ इजराइली नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया है.
आईसीजे के आदेश से दवाब में इजराइल
इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी युद्ध को समाप्त करने के लिए घरेलू स्तर पर भारी दबाव है. यह तब शुरू हुआ जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने इजराइल में हमला किया था, जिसमें 1,200 लोग मारे गए थे और लगभग 250 को बंदी बना लिया गया था. हजारों इजराइली प्रदर्शनों में शामिल हुए थे. औ
हालांकि इजराइल ने संकेत दिया कि वह आईसीजे के आदेश को खारिज कर देगा. सरकार के प्रवक्ता एवी हाइमन ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में कहा, “पृथ्वी पर कोई भी ताकत इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने और गाजा में हमास के पीछे जाने से नहीं रोक सकती है. अदालत के अध्यक्ष नवाफ सलाम ने शुक्रवार की सुनवाई शुरू की, जब फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों का एक छोटा समूह बाहर इकट्ठा हुआ था.