UP News :यूपी के इन जिलों में धारा 144 लागू, किरायेदार रखने से पहले करवाना होगा सत्यापन

यूपी के कई शहरों में धारा 144 लागू किया गया। नवम्बर और दिसम्बर माह में त्योहार, कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाएं और विभिन्न संगठनों के धरना-प्रदर्शन में काफी भीड़ होने की सम्भावना को देखते हुए लखनऊ शहर में एक नवम्बर से धारा 144 लागू कर दी गई है।

जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए इसे 31 दिसम्बर तक लागू रखने को कहा है। वहीं बरेली, हरदोई, गोंडा समेत कई अन्य जिलों में भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

जेसीपी ने बताया कि पूर्व अनुमति के बिना आयोजन करने पर रोक रहेगी। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्यक्रम के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

इसके साथ ही कई अन्य तरह के प्रतिबन्ध रहेंगे। जेसीपी ने यह भी बताया कि मकान मालिक किरायेदार रखने से पहले उनका सत्यापन करायेंगे।

इसके अलावा होम डिलीवरी करने वाली संस्थाओं व प्रतिष्ठानों को भी अपने कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराना जरूरी होगा। हाई सिक्योरिटी जोन व महत्वपूर्ण कार्यालयों के पास बिना अनुमति के ड्रोन से शूटिंग करने पर रोक रहेगी।

बरेली में भी प्रतिबंध लागू 

त्योहारी सीजन चल रहा है। दिवाली-धनतेरस के साथ गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस डे पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होंगी।

त्योहारी सीजन में खुराफाती शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। डीएम रविंद्र कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी।

सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है। घरों की छतों पर ईंट-पत्थर के टुकड़े के साथ तेजाब और किसी तरह का विस्फोटक एकत्र करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लाउड स्पीकर के बगैर अनुमति इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है।

25 दिसंबर तक सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। धारा-144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हरदोई में 30 नवम्बर तक जिले में धारा 144 लागू 

अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा है कि जनपद में माह अक्टूबर मे दुर्गा पूजा, दशहरा तथा माह नवम्बर मे दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छट पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का पर्व हिन्दू श्रद्वालुओं के साथ मनाया जाना है।

28 व 29 अक्टूबर 2023 को उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। समय-समय पर किसान संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाते रहते हैं। इसलिए 30 नवम्बर तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी।

गोंडा में 7 दिसंबर तक प्रतिबंध

गोंडा जिले में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इसमें बिना पूर्व अनुमति के सभी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी ग

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *