Saving Account में इतना रख सकते है कैश, जान लें इनकम टैक्स के नियम
आज के समय में हर कोई बैंक अकाउंट रखता है। सेविंग अकाउंट में लोग अपनी सेविंग रखते है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में कितना कैश रख सकते है. ऐसे में कई लोगों का सवाल होता है कि वह अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश रखने पर टैक्स नहीं देना पड़ता है. इनकम टैक्स बचाने के लिए ये नियम जरूर जान लें. आइए जानते है नीचे खबर में…
Agro Haryana, Digital Desk-नई दिल्ली: आज के समय में बैंक अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। यह कोई भी वित्तीय लेनदेन को आसान कर देता है। डिजिटल बैंकिंग के बाद वित्तीय लेनदेन क्षणभर में हो जाता है। आप सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हर अकाउंट के अपने फायदे होते हैं। ऐसे में एक सवाल आता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं।
सेविंग अकाउंट में कितना कैश रखें
सेविंग अकाउंट में लोग अपनी सेविंग रखते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि वह इस अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप इस अकाउंट में कैश रखने पर कोई लिमिट नहीं होती है।
इसका मतलब यह है कि आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इस अकाउंट में सिर्फ उतना ही कैश रखें जो आईटीआर के दायरे में आता है। अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है।
आयकर विभाग को क्या जानकारी दे
आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देना होता हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है। इसके साथ ही आप अकाउंट में कितना पैसे रखते हैं। आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है वह आपके इनकम में जोड़ा जाता है।
उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और उसे ब्याज 10,000 रुपये मिलता है तो उस व्यक्ति का टोटल इनकम 10,10,000 रुपये माना जाता है।
अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कदम उठाता सकता है।