इन आठ विकल्पों को अपनाकर बचा सकते हैं भारी-भरकम कर, जानिए इनके बारे में

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो कर बचाने के लिए निवेश से जुड़ा दस्तावेज ऑफिस में जमा करना जरूरी होता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2024 है। आमतौर पर कर बचत के लिए सबसे पहला विकल्प जो सामने आता है, वह है आयकर कानून की धारा 80सी।

इसके तहत, आप 1.50 लाख रुपये तक की कर बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, कई ऐसे विकल्प भी हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1.50 लाख रुपये के अलावा भी कर बचा सकते हैं। पेश है कालीचरण की रिपोर्ट

80सी- इस धारा के तहत आप 1.50 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। इसके लिए आप राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। इससे ऊपर भी 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं। इस तरह, कुल 2 लाख रुपये तक बचत कर सकते हैं।

80डी- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट का दावा कर सकते हैं। कितनी कर छूट मिलेगी, यह इस बात पर निर्भर है कि पॉलिसी में कौन-कौन शामिल है व उनकी उम्र क्या है, इस तरह से आप 25,000 रुपये से एक लाख रुपये तक कर बचा सकते हैं।

80ई- इसके तहत एजुकेशन लोन के ब्याज के हिस्से पर कर छूट पा सकते हैं। यह छूट माता-पिता और बच्चा कोई भी ले सकता है ,यह इस पर तय होगा कि कर्ज कौन चुका रहा है।

 

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