अगर नहीं बदला एड्रेस तो कहां डिलीवर होगा PAN 2.0, ये है पता बदलने का पूरा प्रोसेस

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को अपडेट करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इस नए प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा. कैबिनेट के इस फैसले के बाद से पैन से जुड़े कई सवाल सामने आ रहे थे, जिनमें से एक एड्रेस चेंज करने और नए पैन कार्ड की डिलीवरी से भी जुड़ा था. इसके बारे में आयकर विभाग ने जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि नए पैन 2.0 में एड्रेस से जुड़े क्या नियम होंगे.
जब से पैन 2.0 के लॉन्च की खबर आई है, तब से ही लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर जिन्होंने अपना एड्रेस नहीं बदलवाया है और घर या मकान बदल लिया है. उनके पास नया पैन कार्ड कैसे डिलीवर होगा? इसको लेकर आयकर विभाग ने कहा है कि नया पैन कार्ड तभी जारी किया जाएगा. जब कार्ड धारक उसके लिए अपडेट या सुधार के लिए अप्लाई करेगा. मतलब की जब आप नए अपडेटेड पैन के लिए अप्लाई करेंगे तभी आपको क्यूआर कोड वाला नया पैन डिलीवर होगा और आपका पुराना कार्ड वैलिड रहेगा.
पैन कार्ड में पता बदला जा सकेगा?
आयकर विभाग ने पैन कार्ड में पता कैसे बदलें इस सवाल का भी जवाब दिया है. विभाग की ओर से कहा गया है कि जो पैन होल्डर अपना पता बदलना चाहते हैं या उसमें कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं. वह फ्री में ऐसा करा सकते हैं. बस इसके लिए उन्हें NSDL या UTIISL की वेबसाइट पर जाकर आधार की मदद से अपना पता बदल सकते हैं और यहीं से सुधार भी कर सकते हैं.
ऐसे बदल जाएगा आपका पता
पैन कार्ड में घर का पता बदलवाने के लिए आपको सबसे पहले आपको UTIISL की वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद आपको पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना होगा. सारी डिटेल भरने के बाद एड्रेस चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करने से आधार कार्ड की मदद से आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा.

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