कितना नमक…कितनी चीनी, अब कंपनियों को पैकेज्ड फूड पर लिखना होगा ‘बोल्ड’ में

भारत में मोटापे और डायबिटीज के बढ़ते खतरे को देखते हुए फूड रेग्युलेटर FSSAI अब पैकेज्ड फूड के नियमों को सख्त बनाने जा रहा है. इस बारे में उसने नई गाइडलांइस तैयार की हैं, जिन्हें जल्द ही अनिवार्य कर दिया जाएगा. इसके बाद देश में सभी फूड पैकेट्स पर नमक, चीनी और ट्रांस फैट की जानकारी फूड कंपनियों को बोल्ड लेटर्स में देनी होगी.
इतना ही नहीं एफएसएसएआई ने ये भी साफ किया है कि कंपनियों का काम इनकी जानकारी सिर्फ बोल्ड लैटर्स में छापकर नहीं चलेगा. बल्कि इसे उन्हें बड़े लैटर्स में भी छापना होगा. एफएसएसएआई ने इसके लिए लेबलिंग के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है.
जल्द बनेगा देश का कानून
फूड रेग्युलेटर एफएसएसएआई पहले इस बारे में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करेगा. इसके बाद स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे जाएंगे. जरूरी सुझावों को उसमें शामिल किया जाएगा. इसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और ये देश का कानून बन जाएगा. एक आधिकारिक बयान में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से कहा गया है कि उसने पैकेट वाले खाद्य पदार्थों के लेबल पर बोल्ड अक्षरों और बड़े फॉन्ट साइज में कुल चीनी, नमक और ट्रांस फैट के बारे में पोषण संबंधी जानकारी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
एफएसएसएआई (FSSAI) के चेयरमैन अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी की लेबलिंग के संबंध में 2020 के नियमों में संशोधन को मंजूरी देने का फैसला किया गया.
आम आदमी को होगा ये फायदा
इस संशोधन का मकसद आम ग्राहकों को प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू को अच्छी तरह समझने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. नमक, चीनी और फैट की जानकारी बोल्ड और बड़े लेटर्स में लिखे होने से ग्राहकों को ये पैकेट पर प्रमुखता से दिखेंगे. इससे वह अपनी सेहत और अपने बच्चों के लिए बेहतर प्रोडक्ट चुन सकेंगे.

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