दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शशि थरूर, पीएम मोदी पर टिप्पणी का मामला
पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा मानहानि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की है. हाई कोर्ट ने पीएम मोदी को निशाना बनाकर की गई उनकी कथित शिवलिंग पर बिच्छू वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था.
वहीं भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया. इसमें जज जेबी पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा शामिल थे. वहीं थरूर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ से मंगलवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया. कांग्रेस नेता को उसी दिन निजी मानहानि शिकायत के संबंध में दिल्ली की अदालत में पेश होना पड़ेगा.
राजीव बब्बर ने दर्ज कराई थी शिकायत
मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि बस ईमेल भेजिए. इसकी पड़ताल की जाएगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था प्रधानमंत्री के खिलाफ ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ जैसे आरोप घृणित और बेहद निंदनीय हैं. ये शिकायत दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने दर्ज कराई थी.
हाईकोर्ट ने केस को रद्द करने से किया इनकार
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित ‘बिच्छू’ वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मानहानि के मामले में कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष उनकी याचिका का उल्लेख किया गया. उन्होंने इस मामले को तत्काल लिस्ट करने का अनुरोध किया है.
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