प्रज्वल रेवन्ना की जमानत अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराए एसआईटी: कर्नाटक हाईकोर्ट

दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी की जमानत अर्जी पर एसआईटी आपत्ति दर्ज कराए. न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई जाए.
विशेष अदालत ने 26 जून को रेवन्ना की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इस समय रेवन्ना न्यायिक हिरासत में हैं. रेवन्ना ने अपने खिलाफ दर्ज पहले मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया है. पुलिस ने रेवन्ना को 31 मई को गिरफ्तार किया था. रेवन्ना जैसे ही बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशल एयरपोर्ट पर उतरे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
प्रज्वल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरोपों के घेरे में आए थे. इस बीच अश्लील वीडियो वायरल हुआ था. जिसके सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार हरकत में आ गई और एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी ने उन्हें तलब किया था लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए. इसके बाद पता चला कि राजनयिक पासपोर्ट पर रेवन्ना जर्मनी फरार हो गए.
रेवन्ना 2019 में पहली बार बने थे सांसद

साल 2019 में प्रज्वल रेवन्न कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे. ये उनकी पहली जीत भी थी. तब रेवन्ना ने 52.91 फीसदी वोटों के साथ 6 लाख 76 हजार 606 हासिल किए थे. 2024 के चुनाव में भी रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से मैदान में थे, लेकिन इस बार उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी है. पूर्व प्रधानमंत्री और प्रज्वल रेवन्ना के दादा एचडी देवगौड़ा इस सीट से तीन बार सांसद रह चुके हैं. उन्होंने साल 2004, 2009 और 2014 में जीत हासिल की थी.
प्रज्वल के भाई पर भी लगे यौन उत्पीड़न के आरोप
प्रज्वल के बड़े भाई सूरज रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. ये आरोप उनके एक सहयोगी ने लगाए. इसके बाद सूरज ने आरोप लगाने वाले शख्स और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उनका कहना है कि दोनों ने झूठा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

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