आधार कार्ड धारकों के लिए सरकार ने जारी किया नया नियम, जल्द करें ये काम नहीं तो होगा पछतावा
आधार कार्ड देश के प्रत्येक नागरिक को जारी की जाने वाली विशिष्ट पहचान संख्या है। यह बड़ी संख्या में उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। आधार कार्ड पहचान के प्रमाण के रूप में काम करता है और इसलिए, भारतीय नागरिकों के पास इसका होना अनिवार्य है। आधार कार्ड ना होने पर आपके जरूरी से जरूरी काम रुक सकते हैं, वो चाहे पढ़ाई का हो, रोजगार का हो या स्वास्थ्य का।
10 साल पुराने आधार कार्ड को करवाना होगा अपडेट
इस बीच आधार कार्ड को लेकर नियमों में कुछ अहम बदलाव किये गये हैं, जिसकी जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक बयान के अनुसार यदि आपका आधार कार्ड दस साल पुराना है, तो आपको 2022 से एक नई सरकारी अधिसूचना के अनुसार दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों- पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) को अपडेट करना होगा।
ये नियम, जिन्हें आधिकारिक तौर पर आधार (नामांकन और अद्यतन) (दसवाँ संशोधन) विनियम, 2022 के रूप में जाना जाता है, 9 नवंबर, 2022 को लागू हुए। संशोधन के अनुसार, व्यक्तियों को अपने आधार में पहचान पहचान प्रमाण और पता प्रमाण को एक बार अपडेट कराना चाहिये।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि “आधार संख्या धारक, आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष के पूरा होने पर, आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार, पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों को प्रस्तुत करके अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है। ऐसे करने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित की जा सकेगी।
यूआईडीएआई देता है सुविधा
यहां हम आपको बता दें कि यूआईडीएआई आधार संख्या धारकों को आवश्यक लागत के भुगतान के साथ आधार कार्ड अपडेट करवाने का विकल्प प्रदान करता है, जिससे उन्हें आधार डेटा में व्यक्तिगत पहचान (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों का प्रमाण अपडेट करने की अनुमति मिलती है।
इस सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध है। निवासी माई आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) का उपयोग करके इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, या वे अपने स्थानीय नामांकन केंद्र में जा सकते हैं।