UP के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर फैसला एक महीने में

 यूपी में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर सार्थक निर्णय लिए गए।

जिसमें आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर एक माह में निर्णय कराने की बात कही गई। यह जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने दी है।

उन्होंने बताया कि बैठक में अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा वीपी मिश्र के साथ ही सुरेश कुमार रावत व गिरीश चन्द्र मिश्रा उपस्थित थे। इस बैठक में सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, ट्यूबवेल टेक्नीशियन संवर्ग की नियमावली एक माह में जारी कराए जाने का आश्वासन  मिला।

डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा ऑप्टोमेट्रिस्ट की वेतन विसंगतियों पर चुनाव से पूर्व निर्णय कराए जाने तथा केंद्र सरकार की भांति पदनाम परिवर्तन भी कराने की बात कही गई। भारत सरकार की भांति एलटीसी पर जाने पर 10 दिन का अवकाश नकदीकरण देने पर वित्त विभाग से परामर्श करके निर्णय किया जाएगा।

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