ITR Filling: अब वरिष्ठ नागरिकों को नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स, ITR ने जारी की ये स्कीम
साल 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अब कुछ हफ्ते का समय ही रह गया है।अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं.
तो लास्ट डेट का इंतजार किए बिना जल्द ही अपना ITR फाइल कर दें। हालांकि कुछ लोगों को सरकार टैक्स में रियायतें देती है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो रिटर्न दाखिल करने पर भी इनकम टैक्स से खास रियायतें मिलती हैं।
सीनियर सिटिजन के लिए क्या है टैक्स स्लैब
सीनियर सिटिजन वो लोग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, सीनियर सिटिजन टैक्स स्लैब के तहत अपने टैक्स का भुगतान करते हैं। 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेसिक टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए है।
यानी 3 लाख की सालाना आय पर ITR भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अति-वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है। 75 साल से ज्यादा उम्र वाले वो नागरिक जो सिर्फ पेंशन या बैंक के ब्याज से होने वाली आय पर निर्भर होते हैं
उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती लेकिन अगर कोई अन्य इनकम है तो ITR भरना जरूरी है।
किस तरह पा सकते हैं टैक्स में छूट
इनकम टैक्स वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स के भुगतान पर राहत देता है। अगर किसी सीनियर सिटीजन की कारोबार या पेशे ये कोई आय नहीं है,
उसे एडवांस टैक्स नहीं जमा करना होता। वरिष्ठ नागरिक सेविंग्स बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट से मिले ब्याज पर 50 हजार रुपए (सालाना) तक का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं।
सीनियर सिटिजन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DDB के तहत बीमारियों पर होने वाले खर्च के लिए 1 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
इसके अलावा 80 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिक ITR 1 या ITR 4 में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वे इसे पेपर मोड में कर सकते हैं। इसके लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य नहीं है।
पुराना टैक्स स्लैब
3 लाख रुपये तक की इनकम पर – कोई टैक्स नहीं
5 लाख रुपये तक की इनकम पर – 5%
5 से 10 लाख तक की इनकम पर- 10,000 और पांच लाख से ऊपर की आय पर 20%
10 लाख रुपये से ऊपर- 1.10 लाख और 10 लाख रुपये से ऊपर की राशि का 30%
नए टैक्स रिजीम के तहत स्लैब
0 से 2.5 लाख तक की इनकम पर- कोई टैक्स नहीं
5 लाख रुपये तक की इनकम पर – 5%
5 लाख से ज्यादा और 7.5 लाख रुपये तक – 12,500 रुपये और 10%
7.5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक- 37,500 रुपये और 15%
10 लाख रुपये से ऊपर और 12.5 लाख तक- 75,000 रुपये और 20%
12.5 लाख रुपये से ऊपर और 15 लाख तक- 1,25,000 रुपये और 25%
कैसे दाखिल कर सकते हैं रिटर्न
टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www।incometaxindiaefiling।gov।in पर रजिस्टर करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड यूजर हैं,
तो फिर आप डायरेक्ट लॉग-इन करें। इसके बाद व्यू रिटर्न या फॉर्म पर क्लिक करें। इसके बाद e-file टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आपको प्रीपेयर एंड सबमिट ITR पर क्लिक करना होगा।
यहां क्लिक करके आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। यहां पर आपको आपके आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अन्य जानकारियां देनी होगी।