गाड़ी मालिकों के लिए एडवाइजरी जारी, फॉलो नहीं किया तो पुलिस सीधे भेजेगी जेल; बचने के लिए जान लें ये नियम
गुरुग्राम पुलिस ने नए साल के पहले शहर में नागरिकों के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की है। गुरुग्राम पुलिस ने एमजी रोड, सेक्टर 29 और साइबर हब के पास के इलाकों के लिए 31 दिसंबर 2023 को रात 8 बजे से नए साल के जश्न के समापन तक प्रतिबंध जारी किया है। गुरुग्राम पुलिस ने वाहनों को निर्धारित पार्किंग प्लेस पर ही पार्क करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सड़कों पर पार्किंग सख्ती से प्रतिबंधित होगी। सड़क पर पार्क किए गए वाहनों को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा हटा दिया जाएगा। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अनुचित तरीके से पार्क किए गए वाहनों को हटा दिया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।
स्पेसफिक पार्किंग जोन लिस्ट
यात्रियों के लिए कुछ स्पेसफिक पार्किंग जोन लिस्ट किए गए हैं, जहां वे अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। इन पार्किंग जोन में सेक्टर 29 में लेजर वैली पेव्ड पार्किंग और लेजर वैली बाजार, वेस्टिन होटल के सामने लेजर वैली अनवेव्ड पार्किंग, साइबर हब पार्किंग, हुडा जिमखाना पार्किंग और सेक्टर 29 में उबर कार्यालय के सामने, मचान पार्किंग और हुडा ग्राउंड पार्किंग आदि शामिल हैं।
गुरुग्राम पुलिस एडवाइजरी
आपको बता दें कि हर साल नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के दौरान कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए नशे में गाड़ी चलाना प्रमुख चिंताओं में से एक है। हर साल इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन की कई घटनाएं सामने आती हैं और उनमें से अधिकांश शराब पीकर गाड़ी चलाने की होती हैं। गुरुग्राम पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में आगे कहा है कि नशे में गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए गुरुग्राम में विभिन्न बिंदुओं पर यातायात कर्मी तैनात किए जाएंगे। एडवाइजरी में कहा गया है कि नशे में गाड़ी चलाने पर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार जुर्माना है
अपने एक्स हैंडल पर एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में गाड़ी चलाने से उल्लंघन करने वालों को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है।