Donald Trump को बड़ा झटका, अब नहीं लड़ पाएंगे राष्ट्रपति का चुनाव! जानें क्या है पूरा मामला

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 6 जनवरी, 2021 को अपने समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल पर हमले में अपनी भूमिका के कारण अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव में कोलोराडो में मतदान में शामिल नहीं हो सकते। राज्य की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में फैसला सुनाया, जो संभवतः होगा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा तीन का इस्तेमाल किया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए यह बड़ा झटका है।

कोलाराडो के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर 4-3 से फैसला सुनाते हुए ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया। यह फैसला केवल कोलोराडो के 5 मार्च के रिपब्लिकन प्राइमरी पर लागू होता है, लेकिन इसका निष्कर्ष 5 नवंबर के आम चुनाव के लिए राज्य में ट्रम्प की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
गैर-पक्षपातपूर्ण अमेरिकी चुनाव पूर्वानुमानकर्ता कोलोराडो को सुरक्षित रूप से डेमोक्रेटिक मानते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जो बिडेन संभवतः ट्रम्प के भाग्य की परवाह किए बिना राज्य को आगे बढ़ाएंगे।
कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय ने एक जिला अदालत के न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने छह जनवरी 2021 को कैपिटल (संसद भवन) में विद्रोह को उकसाया था, लेकिन फैसले में यह भी कहा गया था कि ट्रंप को मतदान से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने अपने फैसले के अमल पर चार जनवरी तक या अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की ओर से मामले पर फैसला आने तक रोक लगा दी। कोलोराडो के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को पांच जनवरी तक निपटा लिया जाना चाहिए।

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