₹2000 के नोट पर बड़ी खबर, RBI ने दी राहत, जानिए क्या होगी लिमिट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि चलन से वापस लिए जा चुके 2,000 रुपये के नोट डाकघरों की मदद से भी बदले जा सकते हैं. रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवालों’ (FAQ) के एक समूह में कहा कि लोग अपने बैंक खाते में राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी डाकघर से उसके 19 कार्यालयों में से किसी को भी 2,000 रुपये के नोट भेज सकते हैं.

इसके लिए लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध एक आवेदन पत्र भरना होगा और नोटों को भारतीय डाक की किसी भी सुविधा से आरबीआई के कार्यालय को भेजना होगा. फॉर्म आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है. असल में 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में अब भी लोगों की कतारें लग रही हैं.

कितने नोट बदलाए जा सकते हैं

आरबीआई के एफएक्यू के मुताबिक, एक व्यक्ति डाकघर से मिलने वाली सुविधा के साथ रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है. आरबीआई ने पिछले साल मई में 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की थी. इस नोट को नवंबर, 2016 में नोटबंदी के समय पहली बार जारी किया गया था.

आरबीआई ने कहा था कि 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इनमें से अधिकांश नोट अपनी अपेक्षित जीवन-अवधि पूरा कर चुके हैं और लोग भी लेनदेन में इनका अधिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.

 

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