मायावती के भतीजे के खिलाफ भाजपा ने कराया केस, आकाश आनंद ने की यूपी सरकार की तालिबान से तुलना
Case Against BSP Akash Anand: लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी के लिए प्रचार कर रहे आकाश आनंद मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कॉर्डिनेटर आकाश आनंद ने सीतापुर में बीजेपी पर तीखा हमला किया।
आकाश ने भाजपा सरकार की बड़ा हमला करते हुए यूपी बीजेपी की तुलना तालिबान से करते हुए कहा कि ये आतंकवादियों की सरकार है। इसी के साथ ही उत्तरप्रदेश में बुलडोज़र की सरकार बताई। जिसके बाद बीजेपी ने आकाश आनंद समेत 5 बसपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
आकाश आनंद का बीजेपी पर तीखा हमला
सीतापुर में आकाश आनंद ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि “यह गद्दारों की सरकार (यूपी) है। जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ देती है और अपने बुजुर्गों को गुलाम बना लेती है, वह आतंकवादी सरकार है। तालिबान अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चलाता है।”
आकाश ने आगे कहा कि, “यूपी में बुलडोजर सरकार है, जबकि प्रधानमंत्री इससे इनकार करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट कहती है कि राज्य में 16,000 अपहरण हुए हैं। ऐसी सरकार पर शर्म आती है जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती और बच्चों को भोजन नहीं दे सकती।”
भाजपा ने बताया नए परिवारवाद का अंकुरण
बीजेपी ने आकाश आनंद पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें ये टिप्पणी महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद बसपा में नए परिवारवाद का नया अंकुरण हैं।
बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, ”आकाश आनंद बीएसपी में परिवारवाद (भाई-भतीजावाद) का नया अंकुर हैं. इसलिए, वह जानबूझकर हर दिन ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि वह मीडिया में सुर्खियां बटोर सकें।”
बीजेपी ने बसपा के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटरआकाश आनंद, पार्टी प्रत्याशी महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अक्षय कालरा और विकास राजवंशी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 सी, 153 बी, 188, 502 (2) और आरपी अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सीतापुर एसपी का बयान
सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पूरे मामले पर कहा, “कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसपा की रैली के दौरान पार्टी नेता आकाश आनंद ने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाला बयान दिया। इसके आधार पर, नैतिक आचार संहिता के उल्लंघन पर धारा 171सी, 153बी, 188, 505(2) और आरपी एक्ट 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।”