Budget 2024 Income Tax Change Explained: 3.75 लाख या 7.75 लाख, आखिर कितनी इनकम होगी टैक्स-फ्री?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट पेश करते हुए मिडिल क्लास को मझधार में डाल दिया. सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को छुआ तक नहीं, जबकि अभी भी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स इसका इस्तेमाल करते हैं. वहीं न्यू टैक्स रिजीम में जो बदलाव किया है, उससे ये साफ नहीं है कि असल में उसकी 3.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री होगी या 7.75 लाख रुपए की. चलिए समझते हैं पूरा गणित…
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में पिछले साल पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया था. इसकी लिमिट तब 50,000 रुपए रखी गई थी. वहीं 7 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था. इस तरह आम आदमी की इफेक्ट्रिव टैक्स फ्री इनकम 7.5 लाख रुपए हो गई थी. इतनी इनकम को टैक्स-फ्री बनाने में धारा-87ए के तहत मिलने वाली टैक्स रिबेट का लाभ मिलना था, जिसके बारे में अबकी बार बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया है.
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया, टैक्स स्लैब भी बदल दिया
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है. लेकिन टैक्स स्लैब को भी बदला गया है. पहले 3 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स रेट 0% था, जो अबकी बार भी समान है. जबकि 3 से 6 लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स था. हालांकि इस पर सरकार 87ए की टैक्स रिबेट देती थी. इस तरह आम आदमी का टैक्स Nil हो जाता था. सरकार ने इसी स्लैब को 3 से 7 लाख रुपए कर दिया है और अबकी बार इनकम टैक्स रिबेट का जिक्र नहीं किया है. यहीं से कन्फ्यूजन पैदा हुआ है.
न्यू टैक्स रिजीम में पहले आपकी 3 से 6 लाख रुपए की इनकम पर 15,000 रुपए का जो टैक्स बनता था, उस पर आपको रिबेट मिल जाती थी. वहीं 6 से 9 लाख रुपए के स्लैब में टैक्स की दर 10% थी और 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री. इस तरह 6 से 7 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए का टैक्स आपका 10,000 रुपए बनता था. सरकार आपको इस पर भी टैक्स रिबेट देती थी. सरकार की ओर से आपको टोटल टैक्स रिबेट 25,000 रुपए मिल जाती थी.
3.75 लाख या 7.75 लाख, आखिर कितनी इनकम हुई टैक्स फ्री?
अबकी बार बजट में सरकार ने धारा-87ए की टैक्स रिबेट का कोई जिक्र नहीं किया है. इस तरह आपकी 3 लाख रुपए तक ही इनकम ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री होगी. इस पर 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा जोड़ भी लिया जाए, तो मैक्सिमम 3.75 लाख रुपए की इनकम ही टैक्स फ्री कैटेगरी में आएगी. जबकि सरकार ने 3 से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5% का इनकम टैक्स रखा है.
इस तरह इस टैक्स स्लैब में अगर 3.75 लाख रुपए को घटा भी दें तो आपकी 3.25 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल होगी. इस पर 5% की दर से टैक्स लगाने पर आपका टैक्स 16,250 रुपए बनेगा. अब सरकार इस पर धारा-87ए के तहत रिबेट देगी, तब भी आपकी इनकम 7 लाख रुपए या 7.75 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होगी. अगर सरकार टैक्स रिबेट नहीं देती है, तब उल्टा आपकी जेब से टैक्स वसूला जाएगा.
नई टैक्स रिजीम की नई टैक्स स्लैब

इनकम
टैक्स की दर

0-3 लाख रुपए
शून्य

3 से 7 लाख रुपए
5 प्रतिशत

7 से 10 लाख रुपए़
10 प्रतिशत

10 से 12 लाख रुपए
15 प्रतिशत

12 से 15 लाख रुपए
20 प्रतिशत

15 लाख रुपए से अधिक
30 प्रतिशत

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