पैन कार्ड को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, जल्दी कर लें ये काम, नहीं तो किसी काम का नहीं रहेगा पैन कार्ड
किसी भी इंसान के निजी पहचान से जुड़े कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड काफी अहम होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैन कार्ड आपकी एक गलती की वजह से बेकार हो सकता है। एक काम जो अगर आपने समय रहते नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा।
हाल ही में आयकर विभाग ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके मुताबिक जिस भी किसी व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट नंबर्स (पैन), जो 31 मार्च, 2023 तक आधार कार्ड से लिंक नहीं पाया जायेगा, वो सभी पैन कार्ड आगामी 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे।
किसी काम का नहीं रहेगा पैन कार्ड
“आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह जरूरी है कि जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, वरना 1 अप्रैल, 2023 से, आपका अनलिंक्ड पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। उस पैन कार्ड से आप अपना कोई भी जरूरी काम नहीं कर पायेंगे।
गौरतलब है कि भारत के हर निवासी को आधार कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा निर्दिष्ट 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। यह एक पहचान संख्या है, जो संपर्क जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा सहित सरकारी डेटाबेस से कार्डधारक के रिकॉर्ड तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।
आधार रजिस्ट्रेशन हर भारतीय के लिए खुला है। हर उम्र या लिंग के लोग नामांकन प्रक्रिया करा सकते हैं, जिसके लिये आपको एक रूपया भी नहीं देना पड़ेगा। एक बार जब कोई व्यक्ति नामांकन कर लेता है, तो डेटाबेस उनकी जानकारी को हमेशा के लिए बनाए रखता है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होती है।
यदि आपके पास पैन कार्ड है और आधार संख्या के लिए पात्र हैं या पहले से ही एक है, तो आयकर विभाग को सूचित किया जाना चाहिए। पैन-आधार लिंकिंग आपको ऐसा करने में मदद करेगा और यदि विफल हो जाता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
ये हैं आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के स्टेप्स
- सबसे पहले आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए।
- इस के लिये आपको Incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करें। याद रखें कि आपकी यूजर आईडी आपका पैन यानी कि पर्सनल अकाउंट नंबर होगा।
- लॉग इन करने के लिए, अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और बर्थ डेट सबमिट करें।
- आपको एक पॉप-अप विंडो में अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा जाएगा। यदि नहीं, तो मेनू बार में “प्रोफाइल सेटिंग्स” के तहत “लिंक आधार” पर क्लिक करें।
- नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसी जानकारी सबमिट करें। ये विवरण पहले से ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार दिखाए जाएंगे। 6. अपना आधार नंबर और नाम दर्ज करें जैसा कि आधार पर दिखाई देता है। स्क्रीन पर दिख रहे पैन विवरण को अपने आधार कार्ड से मिलायें। अगर आपको कुछ भी अलग दिखता है, तो उसे दोनों दस्तावेजों में संबोधित करने की आवश्यकता है।
- अपनी सहमति देने के लिए “मैं अपने आधार विवरण को मान्य करना स्वीकार करता हूं” चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। यदि आपके आधार कार्ड में केवल आपके जन्म का वर्ष है, तो उस बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें लिखा है, “मेरे आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष है।”
- यदि विवरण सही है, तो अपना आधार नंबर सबमिट करने के बाद “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।
- एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।