Halal Certification: हलाल सर्टिफिकेट देने वाले संस्थानों की मान्यता 4 जुलाई तक रहेगी वैलिड, सरकार बढ़ाई डेडलाइन
Halal Certification: सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट देने वाले संस्थानों की मान्यता और एक्सपोर्ट यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर चार जुलाई कर दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने पिछले साल मीट और मीट प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए नीति और शर्तों को अधिसूचित किया था।
साथ ही मौजूदा संस्थानों को आई-सीएएस (भारत अनुरूप मूल्यांकन योजना) हलाल के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB) से पांच अप्रैल, 2024 तक मान्यता लेने का निर्देश दिया था।
NABCB से लेनी होगी मान्यता
डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन संस्था की मान्यता और एक्सपोर्ट यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन की समय अवधि तीन महीने यानी चार जुलाई, 2024 तक बढ़ा दी गई है। DGFT वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह निर्यात और आयात से संबंधित मुद्दों को देखता है।
दिशानिर्देशों के अनुसार मांस और उसके उत्पादों को ‘हलाल प्रमाणित’ के रूप में निर्यात करने की अनुमति तभी दी जाती है, जब वे इंडियन क्वालिटी काउंसिल के बोर्ड से मान्यता प्राप्त बॉडी से मिले वैलिड सर्टिफिकेट वाली सुविधा में प्रोड्यूस्ड, प्रोसेस्ड और पैक किये जाते हैं। उन्हें NABCB से मान्यता लेनी होगी।
कितना है हलाल फूड का कारोबार
अधिसूचना के तहत आने वाले उत्पादों में मवेशियों का मांस, मछली, भेड़ और बकरियों का ठंडा मांस एवं इसी तरह के मांस उत्पाद आदि शामिल हैं। देश से मांस और मांस उत्पादों के हलाल सर्टिफिकेशन को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत अनुरूप मूल्यांकन योजना (India Tailored Assessment Scheme) डेवलप की गई है।
ग्लोबल हलाल फूड मार्केट 2021 में 1,978 अरब डॉलर का था। 2027 तक यह बाजार 3,907.7 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।