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Income Tax Return: अब इस दिन के बाद भरी ITR तो नहीं लगेगा जुर्माना, जारी हुआ नया अपडेट

आयकर व‍िभाग की तरफ से इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR Filing) फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि तय की गई है. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से जारी क‍िये गए आंकड़े के अनुसार 4 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर द‍िया है.

व‍िभाग की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि इस बार अब तक 80 लाख लोगों को र‍िफंड जारी क‍िया गया है. सरकार की तरफ से पहले ही साफ क‍िया जा चुका है क‍ि इस बार इनकम टैक्‍स र‍िटर्न की अंत‍िम त‍िथ‍ि में क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं क‍िया जाएगा. हालांक‍ि आयकर के एक न‍ियम के तहत आईटीआर फाइल करने पर भी पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी.

ई-फाइल‍िंग से जुड़ी वेबसाइट स्‍लो!

आईटीआर फाइल करने वाले लोगों की तरफ से कहा जा रहा है क‍ि ई-फाइल‍िंग से जुड़ी वेबसाइट पहले से स्‍लो काम कर रही है. दूसरी तरफ इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से लगातार आयकरदाताओं को जागरूक क‍िया जा रहा है.

व‍िभाग की तरफ से बताया गया क‍ि क‍िसी भी तरह की पेनाल्‍टी से बचने के ल‍िए समय से आईटीआर फाइल कर दें. हालांक‍ि कुछ मामलों में आख‍िरी तारीख के बाद भी ब‍िना जुर्माने के आईटीआर फाइल क‍िया जा सकता है.

छूट सीमा से कम आमदनी पर म‍िलेगी राहत

इनकम टैक्‍स एक्‍सपर्ट बताते हैं आयकर की धारा 234एफ (234 F) के तहत क‍िसी शख्‍स की फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान कुल आय (Total Income in FY) मूल छूट सीमा से कम है तो उसे देर से आईटीआर फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

साधारण भाषा में कहे तो यद‍ि आपकी व‍ित्‍तीय वर्ष में आपकी कुल आमदनी पुरानी र‍िजीम के अनुसार ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आप पर यह न‍ियम लागू होगा.

इस न‍ियम के तहत आपको इनकम टैक्‍स फाइल करने पर पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी. आपकी तरफ से फाइल क‍िया जाना वाला आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगा.

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