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Land Purchase Limit : भारत में एक व्यक्ति खरीद सकता है केवल इतनी कृषि भूमि, जानिए कानून

अगर आप कृषि योग्य भूमी की खरीद पर अपनी पूंजी निवेश करते हैं, तो एक समय के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा. सोना के बाद खेती योग्य भूमी की खरीद- बिक्री ही एक ऐसा व्यवसाय है, जिसमें पैसा इनवेंस्ट करने के बाद कभी भी घाटा नहीं लगता है.

समय के साथ- साथ लैंड की कीमत भी बढ़ती चली जाती है. खास बात यह है कि यदि आप सड़क, हाइवे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के नजदीक जमीन खरीदते हैं, तो मुनाफा और कई गुना बढ़ जाता है. इन जगहों पर जमीन का रेट महज कुछ सालों में ही कई गुना बढ़ जाता है. लेकिन कई जमीन खरीदारों को राज्यों में बने कानूनों से जूझना पड़ता है.

दरअसल, सभी राज्यों में खेती योग्य भूमि को लेकर अलग- अलग कानून हैं. इन कानूनों की वजह से कई बार खरीदारों का काफी परेशानी उठानी पड़ती है. कई बार मामला अदालत तक पहुंच जाता है. भारत में लगभग 66% सिविल मुकदमे जमीन और सपंत्ति विवाद से ही संबंधित हैं.

इनमें से कई केस 20 साल से भी ज्यादा समय से कोर्ट में लंबित हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि भारत में कृषि योग्य भूमि की खरीद को लेकर एक सीमा निर्धारित की गई. इस तय सीमा से ज्यादा आप जमीन की खरीद नहीं कर सकते हैं.

यहां 15 एकड़ तक ही जमीन की खरीदारी कर सकते हैं

जमीन की खरीद के लिए सभी राज्यों के अलग-अलग नियम हैं. अधिकांश राज्यों ने जमीन की खरीद पर लिमिट लगाई है. लेकिन, गैर कृषि योग्य भूमि को लेकर ऐसा कोई कानून नहीं है.

बात अगर केरल की करें तो यहां पर लैंड अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत एक अनमैरिड व्यक्ति 7.5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं खरीद सकता है. इसी तरह 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक ही जमीन की खरीदारी कर सकता है.

कर्नाटक में भी महाराष्ट्र वाला ही नियम लागू है

वहीं, महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि को लेकर अलग ही कानून है. यहां पर खेती योग्य भूमि केवल वही खरीद सकता है, जो खुद खेती करता हो. या उसके पास पहले से कृषि योग्य जमीन हो.

यहां पर आप 54 एकड़ से अधिक जमीन नहीं खरीद सकते हैं. इसी तरह से पश्चिम बंगाल में कृषि योग्य भूमि के लिए अधिकतम खरीद सीमा 24.5 एकड़ निर्धारित की गई है.

इसी तरह हिमाचल प्रदेश ने अपने यहां जमीन खरीद के लिए 32 एकड़ अधिकतम सीमा तय कर रखी है, जबकि कर्नाटक में यह सीमा 54 एकड़ है. खास बात यह है कि कर्नाटक में भी महाराष्ट्र वाला ही नियम लागू है.

उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ ही खरीद सकते हैं जमीन

वहीं, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ से ज्यादा खेती योग्य जमीन कोई भी नहीं खरीद सकता है. खास बात यह है कि गुजरात में कृषि योग्य जमीन केवल किसान ही खरीद सकते हैं. बता दें कि भारत में एनआरआई या ओवरसीज सिटीजन कृषि योग्य जमीन परचेज नहीं सकते हैं.

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