Liquor in Car: खड़ी गाड़ी में शराब पीना सही है या गलत, पीने वाले जान लें ये जरुरी नियम
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नई दिल्ली- कार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। फिर चाहे वो पर्सनल हो या कमर्शियल। यानी कार के अंदर खाने-पीने, सोने जैसे कई काम किए जा सकते हैं। लेकिन क्या कार में शराब पी जा सकती है? शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, ये बात तो सभी जानते हैं।
लेकिन कार खड़ी है तब क्या इसमें ड्रिंक कर सकते हैं। साथ ही, ड्रिंक एंड ड्राइविंग में पकड़े जाएं तब कितना चालान कटता है और कितनी सजा हो सकती है। कार में कितनी शराब लेकर चल सकते हैं? आज इन्हीं तमाम बातों के बारे में डिटेल से जानते हैं।
खड़ी कार में शराब पीना वैध या अवैध?
यदि आपकी कार खड़ी है और आपको कार ड्राइव करके कहीं जाना भी नहीं, तब क्या इसके अंदर बैठकर जाम छलकाए जा सकते हैं। इसका जवाब हां और ना दोनों है। दरअसल, खड़ी कार के अंदर शराब पानी पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर है कि आपकी कार कहां खड़ी है।
यानी कार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी गैराज, घर की बाउंड्री के अंदर है तब इसमें बैठकर खराब पी सकते हैं। लेकिन कार किसी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे सड़क किनार, बस स्टैंड, रेवले स्टेशन या किसी अन्य जगह पर खड़ी है.
तब इसमें शराब पीना गैरकानूनी हो जाता है। जहां तक ऐसी स्थिति में जुर्माने की बात है तो ये राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इसमें पहली बार में 5000 से 1000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।
शराब पीकर कार चलाने पर कितना जुर्माना?
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 के मुताबिक, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। अगर 100ML खून में 30MG से ज्यादा एलकोहल की मात्रा पाई जाती है, या फिर चालक के खून के नमूने में ड्रग्स की मौजूदगी पाई जाती है, तो भारतीय कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है।
उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 तक जुर्माने के साथ व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपए तक चालान और 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बाद पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
कार में कितनी शराब लेकर जा सकते हैं?
इस सवाल का जवाब भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य में है। जैसे जिन राज्यों में शराब प्रतिबंधित है वहां पर किसी दूसरे राज्य से शराब लेकर जा रहे हैं तब आपके ऊपर कार्रवाई होना तय है। ऐसी स्थिति में मिनिमम 5000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक कैद भी हो सकती है।
वहीं, जिन राज्यों में शराब प्रतिबंधित नहीं है। वहां, 1 से 2 लीटर तक शराब लेकर जा सकते हैं। इसमें बोतल खुली या बंद होने की कोई कंडीशन नहीं है। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपको शराब पीकर ड्राइविंग नहीं करना है। यदि आप इससे ज्यादा शराब लेकर चलते हैं तब 5000 रुपए तक जुर्माना और सजा का प्रावधान है।