लोन लेने वालों को मिली बड़ी सौगात, RBI ने बनाए नए नियम, बैंकों को दिए ये निर्देश

RBI ने ओवरड्यू लोन की वसूली के लिए सख्त मानदंडों को अपनाया है. RBI ने कड़े आदेश जारी करते हुए वित्तीय संस्थान (Banks) और उनके वसूली एजेंट को कहा है कि वे लोन लेने वालों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद नहीं फोन नहीं कर सकते.

‘ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन ऑन मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंसियल सर्विसेज’ में कहा गया है, ‘बैंकों और NBFCs जैसी विनियमित संस्थाओं (REs) को मुख्य प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, जिसमें नीति निर्माण और निर्णय लेने के कार्य जैसे केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करना और ऋणों के लिए मंजूरी देना शामिल है.

रिकवरी एजेंट इन बातों का रखें ध्यान

RBI ने REs को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा, ‘DSA/DMA/रिकवरी एजेंटों को अपनी जिम्मेदारियों को देखभाल और संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.

विशेष रूप से उन पहलुओं पर, जैसे कि ग्राहकों से आग्रह करना, कॉल करना के वक्त का ध्यान रखना, ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता रखना और प्रस्तावित प्रोडक्ट के सही नियम और शर्तों को बताना.

नहीं दे सकते धमकी

RBI ड्राफ्ट में कहा गया, ‘REs और उनके रिकवरी एजेंट अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे. वे सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करेंगे. वे देनदारों/उनके गारंटरों की गोपनीयता के खिलाफ नहीं जाएंगे.’

अनुचित SMS भी नहीं कर सकते

बैंक एजेंट मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश नहीं भेज सकते, धमकी भरे और unknown कॉल नहीं कर सकते. उधारकर्ता/गारंटर को लगातार कॉल नहीं कर सकते. आरबीआई ने 28 नवंबर, 2023 तक हितधारकों की इस ड्राफ्ट पर कमेंट मांगे हैं.

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