Lok Adalat के लिए बस एक दिन बाकी, इन लोगों के ट्रैफिक चालान होंगे माफ, क्या है तरीका?
लोक अदालत एक खास अदालत होती है, जो छोटे-मोटे मामलों और विवादों को सुलझाने के लिए लगाई जाती है, जिसमें ट्रैफिक चालान का मामला भी आता है. ट्रैफिक चालान का निपटारा लोक अदालत में आमतौर पर मामूली ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों में किया जाता है. हालांकि, यह माफी नहीं होती, बल्कि कोर्ट में एक समझौते के आधार पर फाइन कम किया जाता है या मामला खत्म कर दिया जाता है.
इस बार नेशनल लोक अदालत 14 सितंबर 2024 को लग रही है. इस बीच आप लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा करवा सकते हैं. ध्यान रहे जिस जिले में आपका चालान काटा गया है, वहीं की लोक अदालत में उसका निपटारा किया जाएगा. अगर आप ये मौका चूके तो फिर आपको वर्चुअल कोर्ट या दूसरे विकल्प के जरिए आपको चालान भरना होगा
लोक अदालत में किन लोगों के ट्रैफिक चालान माफ हो सकते हैं?
मामूली उल्लंघन के मामले: अगर किसी व्यक्ति ने ट्रैफिक नियमों का मामूली उल्लंघन किया है, जैसे कि सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना या रेड लाइट पार करना, तो ऐसे चालान लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं.
बिना किसी गंभीर अपराध के चालान: यदि चालान सिर्फ सामान्य ट्रैफिक नियम तोड़ने से जुड़ा है और इसमें कोई गंभीर अपराध या दुर्घटना शामिल नहीं है, तो चालान के निपटारे की संभावना अधिक होती है.
समय पर लोक अदालत में पहुंचना: लोक अदालत के दिन व्यक्ति को उपस्थित होना जरूरी होता है. वहां ट्रैफिक पुलिस और न्यायिक अधिकारी मिलकर समझौते के आधार पर मामला सुलझाते हैं.
लोक अदालत में चालान निपटाने की प्रक्रिया
समन/नोटिस मिलना: जिन लोगों का ट्रैफिक चालान बकाया होता है, उन्हें लोक अदालत से एक समन या नोटिस भेजा जाता है, जिसमें तारीख और समय का जिक्र होता है.
लोक अदालत में मौजूद होना: तय तारीख पर व्यक्ति को लोक अदालत में उपस्थित होना होता है, जहां जस्टिस और ट्रैफिक अधिकारी के सामने मामला सुना जाता है.
समझौता और जुर्माना: लोक अदालत में न्यायाधीश और अधिकारी मामले को समझते हैं और एक समझौते के आधार पर चालान का जुर्माना तय करते हैं. आमतौर पर जुर्माने में कुछ छूट दी जाती है, जिससे व्यक्ति को कम रकम चुकानी पड़ती है.
जुर्माने का भुगतान: समझौते के बाद तय जुर्माना वहीं कोर्ट में जमा कराया जाता है और चालान का मामला खत्म हो जाता है.
लोक अदालत के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रखने होंगे?
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान की माफी या निपटारे के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाना जरूरी होता है. ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में आपके चालान के मामले को सही तरीके से समझाने में मदद करते हैं. जानिए लोक अदालत में ट्रैफिक चालान की माफी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना जरूरी है.
चालान की कॉपी: ट्रैफिक चालान की ऑरिजिनल या प्रिंट की गई कॉपी लेकर जाना जरूरी है. इसमें चालान की जानकारी होती है, जैसे कि चालान नंबर, तारीख, और जुर्माने का अमाउंट.
गाड़ी के कागजात: वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी साथ लेकर जाना चाहिए, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आप उस वाहन के मालिक हैं या उससे जुड़े हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस: आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस साथ में होना चाहिए. यह साबित करने के लिए कि आप एक अथोराइज्ड ड्राइवर हैं.
आईडी प्रूफ: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या कोई और वैलिड पहचान पत्र साथ लेकर जाएं, ताकि आपकी पहचान की पुष्टि की जा सके.
पिछले चालान की जानकारी: यदि आपके खिलाफ पहले भी कोई चालान हो चुका है या पेंडिंग है, तो उसकी जानकारी भी साथ रखें. इससे जस्टिस को पूरी जानकारी मिलेगी और चालान निपटाने में मदद होगी.
कोर्ट का नोटिस/समन: लोक अदालत में आने का समन या नोटिस, जो आपको कोर्ट से मिला हो, उसे भी साथ लेकर जाएं. यह तय करता है कि आप सही समय और जगह पर पहुंचे हैं.
वाहन का इंश्योरेंस: वाहन का इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी उपयोगी हो सकता है, खासकर अगर चालान एक्सीडेंट या इंश्योरेंस से जुड़ा है.