PF अकाउंट होल्डर्स के लिए नया अपडेट, इन नियमों को फॅालो ना करने पर खाता बंद

अगर आप भी किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं साथ ही आपका पीएफ कटता है तो खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि ईपीएफओ ने सभी सब्सक्राइबर्स को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े अकाउंट होल्डर्स को खाता अपडेट करने के दिशा निर्देश दिये हैं.

यदि वे 23 फरवरी तक नियमों को फॅालो नहीं करते हैं तो उनका खाता बंद हो सकता है. इसलिए सभी सब्सक्राइबर्स दिये गए दिशा निर्देशों का पालन करें. आपको बता दें कि यह आदेश आरबीआई के पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस बैन करने के बाद आया है. ईपीएफओ ने नया बैंक अकाउंट लिंक कराने की समय सीमा भी जारी कर  दी गई है.

ये है नया आदेश-

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक EPFO ने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े EPF खातों में लेनदेन करने से इनकार कर दिया है. जानकारी के मुताबिक भविष्य निधि संगठन ने सभी पीएफ खाता धारकों को पेटीएम से जुड़े अकाउंट में  डिपोजिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने फैसला लिया है.

इसके लिए ईपीएफओ ने 23 फरवरी तक का समय भी सब्सक्राइबर को दिया है. ताकि सभी सदस्य निर्धारित तारीख तक अपने खाते को अपडेट कर लें. यदि आपका भी अकाउंट पेटीएम पैमेंट बैंक के साथ लिंक है तो तत्काल अपडेट करां ले अन्यथा कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे.

नहीं मिलेगा एडवांस-

यही नहीं पेटीएम पैमेंट बैंक से जुड़े खातों को के क्लेम व एडवांस रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट न करने के निर्देश दिये गए हैं. यानी  अगर आप पीएफ से पैसा निकालने के लिए क्लेम करने की सोच रहे हैं और आपका अकाउंट उसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाला लिंक है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे.

सुविधाओं को बिना विलंब के जारी रखने के लिए ईपीएफओ द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. यदि ऐसा नहीं करते हैं परेसानी में फंस सकते हैं. जानकारी के मुताबिक ग्राहक 29 फरवरी, 2024 तक धनराशि प्राप्त करने और क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पेटीएम ऐप का उपयोग करना जारी रख सकते हैं.

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