किन आधारों पर हाई कोर्ट ने साईबाबा को किया बरी? अब महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नक्सली मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा और पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने UAPA के तहत लगाई गईं धाराओं को साबित न करने पाने के कारण सभी को बरी किया है. बता दें कि माओवादी संगठनों के साथ कथित कनेक्शन होने के कारण साईबाब सहित अन्य लोगों को 2014 में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत माओवादी समूहों के साथ कथित तौर से जुड़े एक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा और पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. साईबाबा जो व्हीलचेयर पर हैं, अपने अन्य साथियों के साथ, माओवादी संगठनों के साथ उनके कथित संबंध और भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में 2014 में गिरफ्तारी हुए थे.
वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पूर्व प्रोफेसर साईबाबा समेत अन्य आरोपियों को बरी करने के कुछ घंटों बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने और उचित आदेश जारी करने की मांग सर्वोच्च अदालत से की है. जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस एसए मेनेजेस की पीठ ने एक सत्र अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 2017 में साईबाबा और अन्य को दोषी ठहराया था.
किस आधार पर कोर्ट ने किया बरी?
मार्च 2017 में, साईबाबा को UAPA अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था. हालांकि, 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक पीठ ने UAPA के तहत लगाई गई धाराओं को साबित न करने पाने के कारण, सभी आरोपियों के ऊपर लगे आरोपों को रद्द कर दिया था.