Property Rules: प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जाने लें जरूरी बातें, छोटी की गलती की वजह से खड़ी हो सकती है मुसीबत

जमीन, फ्लैट, घर या किसी प्रॉपर्टी को खरीदते समय हम कई बातों का ध्यान रखते हैं। इस दौरान रजिस्ट्री से लेकर दाखिल खारिज करने तक हर जगह हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। अगर आप घर, जमीन, फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। ऐसे में आपको एक नियम के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।

अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे में आपके द्वारा खरीदी गई संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। अगर आप कोई जमीन, फ्लैट, घर या प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। ऐसे में उस पर प्रॉपर्टी टैक्स को देना जरूरी है। अगर आप इस टैक्स को नहीं भरते हैं।

ऐसे में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी तरह की अचल संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स (property tax) देना होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से –

घर, जमीन, फ्लैट या प्रॉपर्टी के मालिक को प्रॉपर्टी टैक्स को भरना होता है। अगर मालिक इस टैक्स को नहीं भरता है। ऐसे में मालिक से पेनाल्टी और टैक्स दोनों वसूला जाता है।

यह करने के बाद कमिश्नर वारंट जारी करता है। वारंट जारी करने के बाद करीब 21 दिन का समय दिया जाता है। अगर 21 दिनों के अंदर भी प्रॉपर्टी टैक्स (property tax) को नहीं भरा जाता है।

इस स्थिति में संपत्ति के कुर्क होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति को डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा वह अपनी संपत्ति को भी नहीं बेच सकता है।

प्रॉपर्टी टैक्स (property tax) न भरने पर डिफाल्टर व्यक्ति के मकान के अलावा भी कई चीजों को सीज किया जाता है। यही नहीं व्यक्ति के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जरूर चेक कर लें ये कागजात- 

आपको बता दें कि अगर आप प्रॉपर्टी के लेआउट पेपर (Property layout paper) चेक नहीं करेंगी तो हो सकता है आपको प्रॉपर्टी से संबंधित पूरी जानकारी ना प्राप्त हो इसलिए आपको लेआउट पेपर्स को ध्यान से चेक करना चाहिए।

रजिस्ट्री पेपर को भी आपको सही से चेक करना चाहिए क्योंकि इससे आपको प्रॉपर्टी के लीगल होना का भी प्रमाण मिल जाएगा। आप इन पेपर को नजदीकी जिले के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वेरीफाई करवा सकती हैं।

कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी है जरूरी

आपको बता दें कि अगर आप कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट (Construction Clearance Certificate) और अनापत्ति प्रमाणपत्र को चेक कर लेंगी तो उससे यह वेरिफाई हो जाता है की प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है.

लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते समय इस डॉक्यूमेंट का ध्यान नहीं रखती हैं तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है इसलिए आपको इस डॉक्यूमेंट (property document) की जांच अवश्य करनी चाहिए।

प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जान लें किसका है हक? 

आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले टाइटल और सेल डीड (sale deed) को भी चेक कर लेना चाहिए ताकि आपको यह पता रहे कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रही हैं उस पर मालिकाना हक किसका है.

और अगर उस जमीन पर कोई संपत्ति बना हुई है तो वह कानूनी रूप से वेरिफाइड है या नहीं है। इसके अलावा आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को भी चेक करके ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए।

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