7 दिनों तक किया बलात्कार, फिर ”गर्म दाल” डालकर किया टार्चर, हुआ गिरफ्तार

दिल्ली में एक शख्स ने बड़ी ही बेरहमी से लड़की को टार्चर कर उस पर गरम दाल फेंक दी। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की एक महिला के साथ दिल्ली में उसके दोस्त ने एक सप्ताह तक कथित तौर पर बलात्कार किया और उसे पीटा और “गर्म दाल डालकर टॉर्चर किया।” आरोपी की पहचान पारस (28) के रूप में हुई है, उस पर बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार और चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि उसे 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि महिला दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय इलाके में राजू पार्क में किराए के मकान में पारस के साथ लगभग एक महीने से रह रही थी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 30 जनवरी को सामने आई, जब नेब सराय पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल मिली जिसमें बताया गया कि एक महिला को उसका पति पीट रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच के महिला को बचाया और उसे एम्स दखिल करवाया।

जब महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब उसके शरीर पर चोट के करीब 20 निशान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हाल ही में छुट्टी दे दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “जब पुलिस ने मामले के बारे में पूछताछ की, तो महिला ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से आरोपी के संपर्क में आई थी।” अधिकारी ने बताया कि उसने पारस से दोस्ती की और पिछले 3-4 महीनों से उसके साथ संपर्क में थी। अधिकारी ने बताया कि महिला को जनवरी के पहले हफ्ते में बेंगलुरु पहुंचना था क्योंकि उसे वहां घरेलू नौकरानी की नौकरी मिल गई थी।

चूंकि उसके पास दिल्ली से होकर जाने वाली ट्रेन थी, इसलिए उसने रुककर पारस से मिलने का फैसला किया, जिसने उसे यहीं रुकने के लिए कहा और यहां तक कि उसे नौकरी ढूंढने में मदद करने का आश्वासन भी दिया। अधिकारी ने कहा, उनके आश्वासन पर वह राजू पार्क में एक किराए के मकान में उनके साथ रही। अधिकारी ने महिला के हवाले से बताया कि हालांकि, जैसे-जैसे दिन बीतते गए, आरोपी ने कथित तौर पर उसे पीटना शुरू कर दिया और एक हफ्ते तक उसका यौन उत्पीड़न भी किया। अधिकारी ने कहा कि एक बार तो पारस ने कथित तौर पर उसके ऊपर गर्म दाल भी डाल दी, जिसके कारण वह जल गई। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने 30 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 376 (बलात्कार) और 377 (सोडोमी) के तहत एफआईआर दर्ज की और 2 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि पारस, जो उत्तराखंड का है, दिल्ली में एक भोजनालय में रसोइया के रूप में काम करता था।

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