RBI : पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट ट्रांजेक्शन पर आरबीआई ने लगाया प्रतिबंध, जानिए
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और FASTags में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के बाद की है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की है।
इसके तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रयुमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है।
आरबीआई ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी।
जानिए RBI ने क्या कहा
केंद्रीय बैंक ने कहा, ”किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है।” इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते,
प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी। इसके पहले आरबीआई ने मार्च, 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।