क्या आपके पास भी है ये दो रूपये का गुलाबी नोट, जो बना सकता है आपको घर बैठे करोड़पति
आपके साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि आप किसी दुकान पर गये हों और कोई चीज खरीदने के लिये आपने दुकानदार को 1 या 2 रूपये का नोट दिया हो और दुकानदार ने वो नोट आपको वापस लौटा दिया हो, ये कह कर कि भैया दूसरा नोट दे दो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लकी हैं, क्योंकि ये दो रूपये का नोट आपको करोड़पति बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला 2 रूपये का नोट किसी को करोड़ों रूपये कैसे दिला सकता है, तो इसका जवाब आपके इस लेख में मिलने वाला है।
ये दो रूपये का नोट या आपके पास पड़े अन्य पुराने नोट व सिक्के आपके लिए घर बैठे आराम से लाखों रुपये कमाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उसके लिए आपको केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि उस सिक्के या नोट पर कुछ विशेष अंकित हो जैसे कि सीरियल नंबर या ब्रिटिश शासनकाल का साल।
अपने पुराने नोटों और सिक्कों को रखे नीलामी में
फोटो में आप जो गुलाबी रंग का दो रूपये का नोट देख पा रहे हैं, खबरों की मानें तो यह नोट 5 लाख रुपये में नीलाम हुआ था। आप भी अपने पुराने नोटों और सिक्कों को ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं।
अगर आपके पास भी दो रुपये का पुराना नोट है, तो ध्यान से देखें कि कहीं उस पर “786” तो नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा इस नोट का रंग गुलाबी होना चाहिए। साथ ही इस नोट पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। अगर आपके पास ऐसा नोट है, तो आप नीचे बताये अनुसार अपने नोट को बेच सकते हैं।
ऐसे बेचे अपना पुराना नोट
- क्विकर या ओएलएक्स या ईबे जैसे प्लेटफॉर्म पर जायें।
- अपने नोट की एक स्पष्ट तस्वीर लें, जिसे आप बेचना चाहते हैं।
- ईबे, क्विकर या ओएलएक्स पर अपलोड करें।
- कंपनी आपका विज्ञापन दिखाएगी।
- इच्छुक लोग, जो पुराने नोट और सिक्के खरीदना चाहते हैं, विज्ञापन जारी होने पर आपसे संपर्क करेंगे।
- आप बातचीत कर अपना नोट या सिक्का बेच सकते हैं।
आरबीआई ने किया सतर्क
इस बीच पिछले साल अगस्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुराने नोटों और सिक्कों की ऑनलाइन बिक्री और खरीदारी को लेकर सतर्कता संदेश जारी किया था।
आरबीआई ने अपने बयान में कहा था कि “भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ तत्व धोखे से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम/लोगों का उपयोग कर रहे हैं और विभिन्न ऑनलाइन/ऑफलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से पुराने नोटों और सिक्कों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन में जनता से शुल्क/कमीशन/कर की मांग कर रहे हैं”।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे स्पष्ट किया है कि वह ऐसे मामलों में काम नहीं करता है और कभी भी किसी प्रकार के शुल्क/कमीशन की मांग नहीं करता है। सेंट्रल बैंक ने कहा कि आरबीआई ने किसी भी संस्थान/फर्म/व्यक्ति आदि को इस तरह के लेनदेन में अपनी ओर से शुल्क/कमीशन लेने के लिए अधिकृत नहीं किया है।