Tax free income : इन 5 कमाई पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स, जानिए इनकम विभाग के नए नियम
इनकम टैक्स किसी देश के फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसके राजस्व में योगदान देता है और आर्थिक विनियमन के लिए एक टूल के तौर पर कार्य करता है. भारत में, इनकम टैक्स एक्ट व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अर्जित इनकम के टैक्सेशन को नियंत्रित करता है.
जबकि कई प्रकार की इनकम टैक्सेशन के अधीन हैं, वहीं कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो टैक्स-फ्री स्थिति का आनंद लेती हैं. आइए, यहां पर समझते हैं कि वो कौन सी पांच तरह की इनकम इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं?
एग्रीकल्चर इनकम
भारत में टैक्स-फ्री इनकम की एक महत्वपूर्ण कैटेगरी कृषि इनकम है. इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, कृषि कार्यों से प्राप्त इनकम टैक्सेशन से मुक्त है. इसमें फसलों की खेती, पशुधन खेती और अन्य कृषि से प्राप्त राजस्व शामिल है. हालांकि, शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि से अर्जित इनकम को इस छूट का लाभ नहीं मिल सकता है.
गिफ्ट और विरासत
किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त गिफ्ट और विरासत आमतौर पर भारत में टैक्स-फ्री होते हैं. रिश्तेदारों से गिफ्ट के रूप में या शादी जैसे खास अवसरों पर प्राप्त कोई भी धन या संपत्ति इनकम टैक्स से मुक्त है.
इसी प्रकार, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी विरासत टैक्सेशन के अधीन नहीं है. हालांकि, एक निश्चित सीमा से अधिक गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त गिफ्ट इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत टैक्सेबल हो सकते हैं.
जीवन बीमा पॉलिसियों से इनकम
मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट सहित जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्त इनकम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(10डी) के तहत टैक्स-फ्री है. यह छूट 1 अप्रैल, 2003 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसियों पर लागू होती है,
जहां पेमेंट किया गया प्रीमियम बीमा राशि के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक नहीं है. हालांकि, इस टैक्स लाभ का बेनिफिट लेने के लिए एक्ट में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करना महत्वपूर्ण है.
स्कॉलरशिप और अवॉर्ड
शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप या असाधारण उपलब्धियों के लिए अवॉर्ड के तौर पर प्राप्त इनकम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(16) के तहत इनकम टैक्स से फ्री है.
ऐसी स्कॉलरशिप या अवॉर्ड पाने वाले छात्रों और व्यक्तियों को इन राशियों को अपनी टैक्सेबल इनकम में टैक्स शामिल नहीं किया जाता है. यह प्रावधान उन मेधावी व्यक्तियों के लिए टैक्स बेनिफिट प्रदान करके एजुकेशनल और कॉमर्शियल एक्सीलेंस को इंकरेज करता है.
प्रॉविडेंट फंड और ग्रेच्युटी
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 के तहत कर लाभ का आनंद लेते हैं. इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में कर्मचारियों द्वारा प्राप्त ग्रेच्युटी, कुछ शर्तों के अधीन, इनकम टैक्स से मुक्त है. इन प्रावधानों का मकसद व्यक्तियों को उनकी रिटायरमेंट के वर्षों के दौरान फाइनेंशियल सेक्योरिटी प्रदान करना है.
भारत में इनकम टैक्स के नियम
टैक्स-फ्री इनकम श्रेणियों को समझने के अलावा, भारत में इनकम टैक्स को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों से अवगत होना महत्वपूर्ण है:
इनकम स्लैब और टैक्स दरें
व्यक्तियों पर उनकी इनकम स्लैब के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, विभिन्न इनकम श्रेणियों पर अलग-अलग कर दरें लागू होती हैं.
सरकार बजट घोषणाओं के माध्यम से समय-समय पर इन स्लैब और दरों में संशोधन करती है.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना
निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है.
रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख आमतौर पर आकलन वर्ष की 31 जुलाई होती है.
कटौतियां और छूट
इनकम टैक्स एक्ट के तहत विभिन्न कटौतियाँ और छूटें उपलब्ध हैं, जैसे कि गृह ऋण ब्याज, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और बहुत कुछ.
करदाता इन कटौतियों का लाभ उठाकर अपनी कर योग्य इनकम को कम कर सकते हैं.
गैर-अनुपालन के लिए पेनाल्टी
इनकम टैक्स नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना लग सकता है.
जुर्माने से बचने के लिए समय पर रिटर्न दाखिल करना और इनकम की सही जानकारी आवश्यक है.