सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में सरकार ने किये बड़े बदलाव, यहां देखें पूरी जानकारी
घर में बच्चे के जन्म के साथ या उससे पहले ही माता-पिता और घर वालों को उसके भविष्य की चिंता सताने लगती है। बच्चे की बढ़ाई लिखाई से लेकर, उसके करियर और शादी तक के लिये अभिभावक पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। खास कर बेटियों को लेकर माता-पिता काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। उन्हें हमेशा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सताती रहती है, लेकिन अब सरकार भी बेटियों के भविष्य संवारने में अभिभावकों की मदद कर रही है।
सरकार बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चला रही है। इस योजना में निवेश कर माता-पिता अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।
कैसे उठाएं इसका फायदा
सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी लॉन्ग टर्म योजना है, जिसमें निवेश कर आप अपनी बेटी की पढ़ाई का पैसा शादी के खर्च में जोड़ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटियों का खाता उनके माता-पिता के नाम पर ही खोला जाता है।
अब सरकारी ने सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है, जिन्हें जानना काफी अहम है।
- खाते में गलत ब्याज डलने पर पहले उसे वापस पलट दिया जाता था, लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है।
- खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा, जो कि पहले तिमाही आधार पर होता था।
- अब तक 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों अपने खाते को ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन अब 18 साल की उम्र से पहले तक उनके माता-पिता ही खाते को ऑपरेट करेंगे।
- इस योजना के तहत आप सालाना 250 रुपये से लेकर 1.50 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है और अब नए नियमों के तहत खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा।
- पहले इस योजना में सिर्फ दो बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स से छूट दी गई थी. लेकिन अब यह बदल गया है और नियम के तहत अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं तो उनके खाते पर भी टैक्स छूट मिलेगी।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोला गया खाता पहले दो परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है। यदि बालिका की मृत्यु हो जाती है या पुत्री के निवास का पता बदल जाता है तो यह खाता बंद किया जा सकता है। लेकिन नए बदलाव के बाद अब इसमें खाताधारक की जानलेवा बीमारी को भी शामिल कर लिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खाते को माता-पिता की मृत्यु के बाद भी समय से पहले बंद किया जा सकता है।
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के लिए सरकार समर्थित लघु बचत योजना है। यह बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना का एक हिस्सा है और 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के माता-पिता द्वारा खोला जा सकता है। SSY खाता नामित बैंकों या डाकघरों में खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते की अवधि 21 वर्ष या जब तक कि 18 वर्ष की आयु के बाद बालिका का विवाह नहीं हो जाता, तब तक है। SSY योजना कई कर लाभों के साथ उच्च ब्याज दर के साथ आती है।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिये योग्यता
- केवल एक बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही SSY खाता खोल सकते हैं।
- खाता खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।