5 तरह के अकाउंट ट्रांजैक्शन पर है इनकम टैक्स की नजर, तो मिनटों में होती है इन पर कार्रवाई

आजकल लोग डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को अधिक फॉलो करने लग गए हैं। इसीलिए अधिकतर काम वह ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। अधिकतर लोगों को कैश में भी काम करना पसंद होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दे की इनकम टैक्स की पूरी जानकारी आप की कैश की ट्रांजैक्शन पर भी बनी रहती है। इन दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत सतर्क है।

 पिछले कुछ समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक म्युचुअल फंड हाउस ब्रोकर प्लेटफार्म इन जगहों पर की गई लेनदेन को बहुत ज्यादा सख्त बना दिया है। अगर आप भी इनमें से किसी भी तरह की डील को कैश में कर रहे हैं तो अपने आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। ऐसी कौन सी पांच तरह के ट्रांजैक्शन है जिन पर हमेशा आईटी की नजर होती है।

1.बैंक एफडी

आप किसी भी बैंक में एक या एक से अधिक बार ₹1000000 या उससे भी ज्यादा पैसे बैंक में जमा करवा रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैसे की पूरी जानकारी आपसे मांग सकता है इसीलिए अगर बन सके तो आप एफबी को ऑनलाइन के द्वारा या फिर चेक के द्वारा ही बैंक में जमा करवाएं।

2. बैंक सेविंग अकाउंट

बैंक के सेविंग अकाउंट में बैंक के वित्त वर्ष के दौरान एक से ज्यादा खातों में 10 लाख या उससे ज्यादा रकम का कैश जमा करवाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इस गैस के बारे में आपसे सवाल कर सकता है चालू खाता की अधिकतम पैसे की लेनदेन की सीमा 50 लाख रखी गई है।

3. क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान

आप अपने क्रेडिट कार्ड पर एक बार में ₹10 लाख से अधिक का कहर बिल के तौर पर जमा करवाते हैं तो भी आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बैंक के वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान करते हैं। उस स्थिति में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैसे के बारे में आप से जानकारी ले सकता है।

4. प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन

 प्रॉपर्टी का रजिस्टर के पास कैश में लेनदेन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी आयकर विभाग आपसे मांग सकता है। ₹300000 या उससे अधिक की प्रॉपर्टी कैश में खरीदना या बेचना पड़ता है तो उस स्थिति में इसकी जानकारी रजिस्ट्रार के पास से आयकर विभाग को चली जाएगी।

5. शेयर, म्यूच्यूअल फंड व बांड को खरीदना

शेयर म्युचुअल फंड, डिफेंडर और बॉन्ड इन सभी में अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको परेशानी खड़ी हो सकती है। ₹10 लाख से अधिक की कैश के ट्रांजैक्शन आप अगर कर रहे हैं तो आपको इतने कैश में ट्रांजैक्शन करना सही नहीं होगा। इस पर भी इनकम टैक्स की नजर रहती है।

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