मनीष सिसोदिया को राहत, कोर्ट ने 3 दिन की दी अंतरिम जमानत
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया को 13 फरवरी से 15 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने सिसोदिया को उनकी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है.
दिल्ली आबकारी मामले की जांच कर सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया.
मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी. इससे पहले हाई कोर्ट और निचली अदालत पहले ही जमानत देने से हाथ खड़े कर चुकी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर निचली अदालत में मामले की सुनवाई में देरी होती है तो सिसोदिया 3 महीने बाद जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं.
नई आबकारी नीति में घालमेल का आरोप
दरअसल, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई राजधानी में नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन जब नीति पर सवाल उठने लगे और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे तो सितंबर में 2022 में नीति को रद्द कर दिया गया. केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि नई नीति के जरिए थोक विक्रेताओं का मुनाफा 5 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी कर दिया गया. इसके साथ-साथ शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को मौद्रिक सुविधाएं दी गई.
आप का आरोप- विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहती है बीजेपी
हालांकि, केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को गलत तरीके से गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहती हैं. दिल्ली में मनीष सिसोदिया अच्छा काम कर रहे थे जो कि विरोधियों नहीं भा रहा था. इसलिए केंद्र सरकार एक-एक कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने पर तुली हुई है.
बता दें कि दिल्ली आबकारी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन भेज चुकी है. ईडी की ओर से केजरीवाल को अब तक 6 बार समन जारी हो चुका है. समन के जवाब में केजरीवाल ने ईडी से कई सवाल भी किए हैं