रेलयात्री ध्यान दें! ट्रेन में ये 4 गलती घर की टिकट पर पहुंचा सकती है जेल

यात्रियों के सुरक्षित सफर को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई नियम बनाए गए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या सजा का प्रावधान है. अगर कोई बिना अनुमति के रेलवे परिसर में सामान बेचता है या फिर फेरी लगाता है, तो इसे अपराध माना जाता है. ऐसे मामले में, भारतीय रेलवे की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. दोषी पाए जाने पर तकनीकीत: 1 साल की कारावास और 2 हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

हो सकती है जेल

कई बार देखा जाता है कि लोग अपनी सीट छोड़कर दूसरे डिब्बे में सफर करते हैं, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. ऐसे मामलों में, रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है और 250 रुपये का जुर्माना भी लिया जा सकता है, साथ ही लंबी दूरी के किराए का भुगतान भी किया जा सकता है. रेलवे टिकट केवल रजिस्टर्ड काउंटर या ऑथराइज्ड एजेंट्स के माध्यम से ही बेचे जाते हैं, और बिना अनुमति किसी यात्री को टिकट बेचने पर धारा-143 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की कारावास का प्रावधान है.

ये है नियम

रेलवे वेटिंग टिकट पर सफर की अनुमति नहीं देता है. कंफर्म टिकट पर ही यात्रा की जा सकती है. अगर ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, तो उस टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर की अनुमति नहीं मिलती. ऐसे में अगर कोई ऐसा करता है, तो टीटीई आपसे टिकट के पैसे के साथ ही पूरा किराया वसूल सकता है. जुर्माना 250 रुपये तक का हो सकता है और TTE आपको अगले स्टेशन पर भी उतार सकता है.

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