‘7 महीने बाद भी..’ सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति का वकील आया सामने, लगाई याचिका

पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अपने चार बच्चों के साथ गैरकानूनी तरीके से अपने प्रेमीसचिन मीणा के पास आई सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने हरियाणा के पानीपत के सीनियर एडवोकेट मोमिन मलिक को हायर किया है.

गुलाम ने बच्चों की कस्टडी सीमा हैदर से उसे दिलवाने के लिए अपना वकालतनामा एडवोकेट मोमिन मलिक को पाकिस्तान की मानवाधिकार एवं पूर्व फैडरेशन मिनिस्टर और यूएनओ के ह्यूमन राइट एडवाइजर अंसार बर्नी ट्रस्ट के माध्यम से दिया है.

गौरतलब है कि 4 जुलाई 2023 को यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा थाना में सीमा हैदर पर 120बी आइपीसी, फॉरर्नर एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पानीपत के वकील मोमिन मलिक ने यूपी पुलिस से एफआइआर की कॉपी देने समेत इस केस से जुड़े अन्य दस्तावेज की मांग की थी लेकिन, पुलिस ने उन्हें न ही दस्तावेज उपलब्ध करवाए और न ही उनकी एप्लिकेशन पर कोई उत्तर दिया. अब वकील ने एक एप्लिकेशन वहां के क्षेत्र मजिस्ट्रेट को लगाई. कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश देते हुए अर्जी के सभी बिंदुओं पर 26 फरवरी 2024 तक कोर्ट में जबाब दाखिल करने का समय दिया है.

निम्न बिंदुओं पर एडवोकेट मोमिन मलिक ने लगाई याचिका:

– 19 फरवरी 2024 तक 7 माह 15 दिन गुजर जाने के बाद भी इस मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की गई है. इस बारे में कोई भी सूचना सीमा के पति गुलाम हैदर को नहीं दी गई है. गौरतलब है कि सीमा की गिरफ्तारी के दौरान उसके चार बच्चे भी साथ थे, जिनके नाम अर्जी में दिए गए हैं.

– जिस वक्त सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त उसकी तीन नाबालिग लड़कियां, जिनकी उम्र 3, 4, 5 वर्ष और एक नाबालिग लड़का 6 वर्ष है, जिसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा और पुलिस को इन नाबालिग बच्चों को कस्टडी में लेने की सूचना इनके पिता गुलाम हैदर को नहीं दी गई.

– चारों बच्चों का कोई मेडिकल परिक्षण नहीं करवाया गया.

– एफआईआर की सत्यापित कॉपी कोर्ट द्वारा भारतीय वकील मोमीन मलिक को उपलब्ध करवाई गई है, जिसके मुताबिक सीमा हैदर के साथ सचिन पुत्र नेत्रपाल, निवासी गांव रबूपुरा, जिला गौतम बुद्धनगर भी दोषी है। सीमा से बरामद सभी दस्तावेजों में उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है. अभी तक वह गुलाम हैदर की लीगल पत्नी है और किसी प्रकार का कोई तलाक नहीं हुआ है.

– सीमा, सचिन व उसके पिता नेत्रपाल 30 जून 2023 को जिला बुलंदशहर उत्तरप्रदेश में सीमा और उसके बच्चों को लेकर एक वकील के माध्यम से उनकी कोर्ट मैरिज करवाने की कोशिश की लेकिन वकील ने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज देखकर कहा कि वह पाकिस्तान की रहने वाली है, इसलिए शादी नहीं हो सकती.

– सीमा, उसके बच्चों, सचिन व उसके पिता को हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया था और बाद में एफआईआर रबूपुरा थाना में दर्ज की गई. किसी प्रकार की सूचना बाल सरंक्षण अधिकारी फरीदाबाद को नहीं दी गई. इस मामले की कानूनी प्रक्रिया बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में बनती है. मुकदमा भी यही दर्ज होना चाहिए था.
– आपको बता दे कि एडवोकेट मोमिन मालिक समझोता ब्लास्ट में मारे गए और घायल पाकिस्तानी लोगों को उनका मुआवजा दिलवा चुके हैं. मोमिन मालिक ने समझौता बलास्ट मामले में पाकिस्तान की कोर्ट और भारत की कोर्ट से मृतकों को मुआवजा दिलवाया था.

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