मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई से ट्रायल कोर्ट का इनकार, सुप्रीम कोर्ट में दायर क्‍यूरेटिव पिटीशन रही वजह

तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्‍ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्‍यू अदालत ने नियमित जमानत याचिका लगाई हुई है. बुधवार को यह मामला सुनवाई के लिए जज के सामने आया, लेकिन उन्‍होंने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. ऐसा इ‍सलिए हुआ, क्‍योंकि इससे जुड़ी एक क्‍यूरेटिव पिटीशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है. मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट के जज ने यह जानने के लिए इसे टाल दिया कि क्या वह मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर ऐसे वक्‍त में सुनवाई कर सकते हैं, जब उनकी सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. मामले की अगली सुनवाई सुनवाई 2 मार्च को होगी.

दिल्‍ली की निरस्‍त हो चुकी शराब नीत‍ि में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया था. राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने इससे पहले मनीष सिसोदिया की तीन दिन की जमानत याचिका को स्‍वीकार करते हुए कहा था कि AAP नेता को 13 फरवरी की शाम को जेल से रिहा किया जाए और 15 फरवरी की शाम को मनीष सिसोदिया को सरेंडर करना होगा. इसका मतलब यह हुआ कि दिल्‍ली के पूर्व उप मुख्‍यमंत्री को गुरुवार शाम को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा.

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