‘…वो 15 साल से अंदर हैं’, सौम्या विश्वनाथन की मां की याचिका पर दिल्ली पुलिस को SC का नोटिस

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में 4 दोषियों को मिली जमानत के खिलाफ उनकी मां ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

कोर्ट ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया है.

सुप्रीम कोर्ट 4 दोषियों की सजा निलंबित करने और जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सौम्या की मां की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. पत्रकार की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उन्होंने (दोषियों) कितना सहा है. ये सिर्फ अंतरिम जमानत है, अंतिम जमानत नहीं.

न्यायाधीश के सवाल का जवाब देते हुए सौम्या की मां के वकील ने कहा कि 14 साल, लेकिन ये दोहरी उम्रकैद है. इस पर अदालत ने कहा कि वो अब 15 साल से अंदर हैं. इसका जवाब देते हुए अधिवक्ता ने कहा, वे संगठित अपराध का हिस्सा हैं.

हाईकोर्ट ने क्या शर्तें रखीं: SC

इसपर बेंच ने कहा कि कृपया ये बात आप हाईकोर्ट से पूछें, हम आपकी (सौम्या की मां) की सराहना करते हैं, लेकिन देखिए वो पहले ही 15 साल बिता चुके हैं. अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वे एक जिगिशा मामले में शामिल है और अन्य मामले में भी लंबित हैं. इस पर बेंच ने कहा, हाईकोर्ट ने क्या शर्तें रखी हैं? तो सौम्या की मां के वकील ने कहा कोई शर्त नहीं.

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांडः सभी दोषियों की सजा निलंबित करने और जमानत के आदेश को SC में चुनौती

HC ने जमानत पर किया रिहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी साल फरवरी में इंडिया टुडे की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के सभी 4 दोषियों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था, लेकिन जिगिशा घोष हत्याकांड में दोषी होने की वजह से तीन हत्यारे अभी जेल में ही हैं.

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साकेत कोर्ट ने सुनाई थी सजा

बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 30 सितंबर 2008 को सौम्या की हत्या के मामले में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को दोषी ठहराया था. इस हत्याकांड की 15 साल तक चली सुनवाई के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर को चार आरोपियों को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने 5 में से 4 आरोपियों को 24 नवंबर को डबल उम्रकैद यानी 25-25 की सजा सुनाई. यानी सजा एक के बाद एक मतलब 25 साल कैद के बाद फिर 25 साल कैद के तौर पर थी.

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