अब घर में रखी हुई पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को आप आसानी से देश नहीं पाएंगे सरकार ने गोल्ड के लिए बना दिए हैं नए नियम
हमारे देश में अधिकांश परिवार सोने के गहने पहनते हैं या यूं कहें कि लोग सोने के गहने रखते हैं। सोना एक महत्वपूर्ण चीज होती है जो व्यक्ति को हर संकट से निकाल लेती है। यानी कि किसी भी आर्थिक परिस्थिति में व्यक्ति सोने का सहारा लेता है। लेकिन इसी बीच एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है।
आपके घर में एक पुराना सोना बिना हॉल मार्क वाला रखा हुआ है। अब आप उसे आसानी से मार्केट में नहीं भेज पाएंगे और ना ही आप अपनी नई ज्वेलरी के साथ उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने हॉल मार्क नियम लागू करने का फैसला किया है। हाल ही में सरकार ने सोने की शुद्धता के लिए कॉल मार्किंग का नियम लागू करने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगा।
इसके लिए सोने की ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो के लोगो और शुद्धता का निशान जैसे BIS का रेट 18 कैरेट लिखा होना जरूरी है। इससे आम लोगों को ठगी से भी राहत मिल जाएगी और सोने की खरीदारी पर सोने की शुद्धता की जांच हो जाएगी। हालांकि, एक संकट और साथ ही लोगों को यह जानना होगा कि वे अपने घर में पड़े हुए बिना हॉल मार्क वाले गहनों को ना तो बेच पाएंगे और ना ही नई ज्वेलरी के साथ उन्हें एक्सचेंज कर पाएंगे।
एक्सचेंज से पहले करवाएं हॉल मार्क
बीआईएस के अनुसार, जिन लोगों के पास बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी है, उन्हें ज्वेलरी को बेचने या एक्सचेंज करने के लिए कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए। आपको पुरानी ज्वेलरी को हॉलमार्क करने वाले ज्वेलर के पास ले जाना होगा।
उसे भी आईएस (Indian Standard) रजिस्टर्ड होना चाहिए। बीआईएस रजिस्टर्ड ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण को हॉलमार्क करने के लिए बीआईएस एसेंसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर पर ले जाएगा। वहां पर्व के गहने को हॉलमार्क कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस के लिए आपको हर एक आइटम पर ₹45 का बहुत कम शुल्क देना होगा।
खुद भी नहीं सकते हैं हॉल मार्किंग सेंटर जाने का ऑप्शन
अगर आप बिना हॉलमार्क वाले गहने बेच रहे हैं या नई ज्वेलरी ले रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको हॉलमार्क करवाना जरूरी होगा। आप किसी भी मान्यता प्राप्त हॉलमार्केट सेंटर पर जाकर अपनी ज्वेलरी में हॉलमार्क लगवा सकते हैं। वहां पर आपको हर एक ज्वेलरी के लिए ₹45 का भुगतान करना होगा। यदि 4 से अधिक ज्वेलरी हैं, तो ₹200 का चार्ज भरना होगा। बीआईएस ने पुराने और बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है।
बीआईएस से मान्यता प्राप्त एसएन सिंह हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट शुद्धता के बारे में प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। इससे ग्राहक अपने पुराने सोने के आइटम को बेचने के लिए इस रिपोर्ट को किसी भी जौहरी के पास ले जाकर दिखा सकता है। इससे उन्हें अपने गोल्ड को आसानी से बेचने या एक्सचेंज करने की सुविधा मिलेगी।