अधिकारियों ने पर्यटक से जब्त किया 69,400 रुपये कैश, जान लीजिए कितने रुपये लेकर सफर कर सकते हैं आप
चुनाव अधिकारियों ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में पंजाब के एक परिवार से 69,400 रुपये कैश जब्त किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवार यहां पर छुट्टियां मनाने आया हुआ था। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। इसमें एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए हुए दिखाई दे रही है और अधिकारियों से पैसे वापस करने की गुहार लगा रही है। चुनाव अधिकारियों ने मॉडल आचार संहिता नियमों के तहत रविवार को वाहन जांच के दौरान परिवार से नकदी बरामद की है। मॉडल आचार संहिता 16 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ लागू हुई है। अगर आप भी कैश लेकर सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। चुनाव आचार संहिता में कई चीजों पर पाबंदी भी रहती है। अगर आपके पास निर्धारित लिमिट से ज्यादा कैश मिला तो जेल भी जा सकते हैं। आईए आपको बताते हैं कि चुनाव आचार संहिता में आप कितना कैश लेकर चल सकते हैं।
इतना कैश ले जा सकते हैं आप
चुनाव आयोग के मुताबिक, आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ सिर्फ 50 हजार रुपये तक कैश ले जा सकता है। अगर आपके पास 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश मिलता है तो चुनाव अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, अगर चुनाव के दौरान शादी-विवाह का सीजन भी रहता है तो आप अपने साथ 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश ले जा सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं।
ये डॉक्यूमेंट होने जरूरी
अगर चुनाव के दौरान शादी का सीजन भी है और आप 50 हजार से ज्यादा कैश लेकर चल रहे हैं तो कुछ दस्तावेज आपके पास होने जरूरी हैं। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। आपके पास कम से कम तीन दस्तावेज होने चाहिए। इसमें एक तो आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। वहीं जो पैसे आपके पास हैं उसके लेनदेन से संबंध का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। इसमें पैसों को निकालने का सबूत जैसे बैंक से निकासी की पर्ची या मैसेज होना चाहिए। जिससे यह पता चल सके की यह पैसा कहां से आया है। वहीं इस पैसे का कहां पर इस्तेमाल होगा इसे आप कहां पर लेकर जा रहे हैं, इसका भी सबूत होना चाहिए।
क्या वापस मिलेगा जब्त हुआ पैसा
अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है और आप 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कैश जब्त होने पर वो आपको वापस मिल सकता है। इसके लिए आपको इन पैसों से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अधिकारियों की ओर से आपकी जब्त की गई राशि को लौटा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिलनाडु में पर्यटक से जब्त 69,400 रुपये कैश को भी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अधिकारियों ने लौटा दिया है।