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मिनिमम बैलेंस को लेकर RBI ने जारी की नई गाइडलाइन, अब बैंक नहीं वसूल सकता एक्सट्रा पैसे

बैंकिंग से जुड़े ज्यादातर काम आजकल फोन से ही हो जाते हैं, लोग अपने यूपीआई ऐप या फिर नेट बैंकिंग के जरिए ऐसे तमाम काम चुटकियों में कर लेते हैं. हालांकि जब भी कोई बड़ी चीज फंसती है तो इसके लिए बैंक जाना पड़ता है.कई बार लोगों के एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं, कुछ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं होता है और इसके चलते वो माइनस में चले जाते हैं. ऐसे में जब आप बैंक से ये खाता बंद करने के लिए कहते हैं.

तो कई बार आपसे माइनस में जितने पैसे गए हैं वो चुकाने के लिए कहा जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि इसे लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का क्या नियम है.

बैंक नहीं वसूल सकता पैसा-

दरअसल अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया है तो आपका बैलेंस जीरो हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं जा सकता है. कई बार बैलेंस माइनस में शो करता जरूर है, लेकिन बैंक इसे आपसे नहीं ले सकते हैं. बैंक आपसे ये नहीं कह सकता है कि आपका जो माइनस वाला बैलेंस है, पहले आपको इसे चुकाना होगा.

क्या कहता है आरबीआई-

आरबीआई की इसे लेकर एक गाइडलाइन है, जो ये कहती है कि आपको माइनस बैलेंस की सूरत में एक भी पैसा नहीं देना है. यानी आप बिल्कुल फ्री में अपना बैंक खाता बंद करवा सकते हैं, बैंक इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं वसूल सकते हैं. आरबीआई कहता है कि आपका बैलेंस माइनस में नहीं जा सकता है.

आप कर सकते हैं शिकायत-

अगर कोई बैंक आपके खाते को माइनस में डालता है और खाता बंद करने के लिए माइनस बैलेंस चुकाने के लिए कहता है तो आप इसकी शिकायत आरबीआई को कर सकते हैं.

इसके लिए आपको bankingombudsman.rbi.org.in पर जाना होगा और अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी. इसके अलावा आप आरबीआई के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. साथ ही आपको कोई पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा.

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