RBI ने कुल 5 बैंको के खिलाफ लिया सख्त एक्शन, लाखों का ठोका जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ने इन पांच सहकारी बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नियमों का पालन नहीं करने के कारण आरबीआई के द्वारा ये  एक्‍शन लिया गया है।

बैंकिंग रेगुलेटर ने इन बैंकों पर लाखों रुपये तक जुर्माना लगाया है। बैंकिंग नियमों और ग्राहक सुरक्षा का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह फाइन लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI News) ने हफ्ते की शुरुआत में इस बात की जानकारी दी कि उसने पांच को-ऑपरेटिव बैंकों पर मोनेटरी पेनाल्टी लगाई है।

ये बैंक द उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (The Uttarakhand Gramin Bank),नगर सहकारी बैंक (Nagar Sahkari Bank),द राज लक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (The Raj Laxmi Mahila Urban Co-operative Bank), द रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (The Rohtak Central Co-operative Bank) और द परवाणू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (The Parwanoo Urban Co-operative Bank) हैं।

जान लें किस बैंक पर लगाई कितनी पेनाल्टी

भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने द उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और द राज लक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 5-5 लाख रुपये, नगर सहकारी बैंक (Municipal Cooperative Bank) पर 4 लाख रुपये, द रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (The Rohtak Central Co-operative Bank) पर 2 लाख रुपये और परवाणु शहरी सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाया है।

जानिए इस जुर्माने का कारण

जानकारी के लिए बता दें कि बैंक की तरफ से जारी की गई रिलीज में बताया गया है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (Uttarakhand Gramin Bank) पर एलिजिबल अनक्लेम्ड अमाउंट को डिपॉडिट एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में देरी से टांसफर किया था, जिस कारण बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने कहा कि नगर सहकारी बैंक पर पेनाल्टी लगाई गई है। IRAC नॉर्म्स के मुताबिक, कुछ लोन अकाउंट को नॉन-परफॉर्मिंग के रूप में क्लासिफाई नहीं करने के चार्ज को बरकरार रखा गया था।

बता दें कि RBI ने SAF के तहत जारी विशिष्ट निर्देशों का पालन न करने के आरोप में राज लक्ष्मी महिला शहरी सहकारी बैंक पर जुर्माना (Fine on Raj Lakshmi Mahila Urban Cooperative Bank) लगाया।

नए लोन और एडवांसेज के लिए सिंगल एक्सपोजर सीमा को लागू रेगुलेटरी लिमिट के 50 प्रतिशत तक कम करने को कायम रखा गया।

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