Right To Disconnect: ऑफिस के बाद मेल और कॉल का जवाब देने की जरूरत नहीं, आया ये नया कानून, देखें पूरी डिटेल

शिफ्ट खत्म होने के बाद घर आकर भी बहुत से लोग ऑफिस की कॉल्स और मीटिंग में उलझे रहते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जिन्हें घर आने के बाद बॉस के मेल या कॉल का रिस्पॉन्स करना पड़ता है। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे लोगों में तनाव भी बढ़ रहा है। भारत में इसे लेकर अभी कोई कानून नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया (Australia) की संसद में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून (Right To Disconnect) लाया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री टोनी बर्की (Tony Burke) ने इस बिल (Right To Disconnect) का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस कानून के तहत शिफ्ट खत्म हेाने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटैंड करना जरूरी नहीं होगा।

आपकी शिफ्ट खत्म होने के बाद आपको कोई भी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। अगर कोई बॉस अपने कर्मचारी से ऑफिस की शिफ्ट खत्म होने के बाद काम कराता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। इस जुर्माने की रकम एक पैनल द्वारा तय की जाएगी। वहीं कर्मचारी के पास बॉस के खिलाफ शिकायत करने का भी अधिकार होगा।

लंबे समय से उठ रही मांग

रॉयटर्स की ख़बर के मुताबिक़, ऑस्ट्रेलिया के सोशल एक्टिविस्ट और कर्मचारी संगठन लंबे समय से देश में वर्किंग कल्चर को सुधारने की मांग कर रहे थे। लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि देश में ‘बॉस कल्चर’ को सुधारा जाए, वर्क-लाइफ़ बैलेंस की दिशा में बढ़ा जाए। अब देश के रोज़गार मंत्री टोनी बर्की ने इससे संबंधित एक बिल ड्राफ़्ट किया है। देश के विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन किया है. ये कहते हुए कि ये वक़्त की ज़रूरत है। अब किसी भी कर्मचारी को उसका बॉस ‘बिना किसी वाजिब वजह के’ ड्यूटी के बाद फोन भी नहीं कर सकता। कोई काम नहीं करना होगा और न किसी ईमेल का जवाब देना होगा।

क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट

राइट टू डिस्कनेक्ट (Right to Disconnect) का मतलब ऑफिस की शिफ्ट पूरी होने के बाद आपको और काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपको शिफ्ट पूरी होने के बाद बॉस की कॉल्स का जवाब देने या ई-मेल के रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। राइट टू डिस्कनेक्ट के कानून फ्रांस, स्पेन और यूरोपीय संघ के अन्य देशों में पहले से ही मौजूद हैं। पिछले वर्षों में बेल्जियम (Belgium) उन देशों में शामिल हुआ है जिन्होंने अपने देश में कार्मचारियों को हफ्ते में चार दिन के ही कार्यदिवस (4 Workdays) निश्चित किए हैं।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *